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'हजारों नागरिक ब्रिटेन में निवास का खो सकते हैं कानूनी दर्जा' - Citizens can lose their legal status

मार्लिस हैसल्टन के लिए 30 वर्षों से अधिक समय से ब्रिटेन ही उनका देश था. डेनमार्क की निवासी मार्लिस ने ब्रिटेन के एक नागरिक से शादी की और ब्रिटेन को ही वह अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझती हैं. यूरोपीय संघ (European Union) से ब्रिटेन के अलग होने तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन में उन्हें प्रवासी का दर्जा मिलेगा.

हजारों
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Published : Jun 30, 2021, 5:23 PM IST

लंदन : हैसल्टन (55) उन लाखों यूरोपीय नागरिकों (Citizens) में शामिल हैं जो स्वतंत्र रूप से ब्रिटेन में रहे, काम किया और यहां दशकों तक पढ़ाई की, लेकिन ब्रेक्जिट (Brexit) के कारण उनके अधिकार अब स्वाभाविक नहीं रह गए हैं. ब्रिटेन की सरकार (UK government) ने 2019 में बड़ी संख्या में यूरोपीय प्रवासियों के लिए समाधान योजना की शुरुआत की और आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार है.

यूरोप का कोई भी प्रवासी जिसने आवेदन नहीं किया है वह बृहस्पतिवार से ब्रिटेन में काम करने, मकान को किराये पर लेने और अस्पताल में कुछ इलाज के लिए पहुंच या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का कानूनी अधिकार खो देगा. उन्हें प्रत्यर्पित भी किया जा सकता है.

इस बीच यूरोपीय देशों में लंबे समय से आवाजाही की स्वतंत्रता का लुत्फ उठा रहे दस लाख से अधिक ब्रिटेन वासियों का यह अधिकार भी समाप्त हो जाएगा. फ्रांस में ब्रेक्जिट के बाद रहने के लिए आवेदन देने की तारीख भी बुधवार को समाप्त हो रही है.

ब्रिटेन में अभियान चलाने वालों को इस बात की चिंता है कि हजारों यूरोपीय नागरिकों (European citizens) ने इस समय सीमा तक आवेदन नहीं किया है. ब्रिटेन में दशकों से रह रहे कई बुजुर्ग व्यक्ति इस बात से अवगत नहीं हैं कि उन्हें आवेदन करना है और आधिकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के आवेदकों में महज दो फीसदी हैं. प्रवासी अधिकार समूहों का कहना है कि कई अभिभावकों को यह भी नहीं पता है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए आवेदन करना है. समाज कल्याण विभाग की देखरेख में रह रहे करीब दो हजार बच्चों पर भी यह खतरा है और उनका कानूनी दर्जा छिन सकता है.

इसे भी पढ़ें : विदेशी कामगारों के लिए नई स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली शुरू करेगा सिंगापुर

ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि करीब 56 लाख लोगों ने आवेदन किया है जिनमें अधिकतर पोलैंड और रोमानिया के हैं, जो शुरुआती अनुमान से बहुत अधिक है. उनमें से आधे लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा दे दिया गया है लेकिन करीब 20 लाख प्रवासियों ने ब्रिटेन में इतना समय नहीं बिताया है कि उन्हें दर्जा मिले, इसलिए देश में पांच वर्ष रहने के बाद उन्हें फिर से कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा.
(पीटीआई-भाषा)

लंदन : हैसल्टन (55) उन लाखों यूरोपीय नागरिकों (Citizens) में शामिल हैं जो स्वतंत्र रूप से ब्रिटेन में रहे, काम किया और यहां दशकों तक पढ़ाई की, लेकिन ब्रेक्जिट (Brexit) के कारण उनके अधिकार अब स्वाभाविक नहीं रह गए हैं. ब्रिटेन की सरकार (UK government) ने 2019 में बड़ी संख्या में यूरोपीय प्रवासियों के लिए समाधान योजना की शुरुआत की और आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार है.

यूरोप का कोई भी प्रवासी जिसने आवेदन नहीं किया है वह बृहस्पतिवार से ब्रिटेन में काम करने, मकान को किराये पर लेने और अस्पताल में कुछ इलाज के लिए पहुंच या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का कानूनी अधिकार खो देगा. उन्हें प्रत्यर्पित भी किया जा सकता है.

इस बीच यूरोपीय देशों में लंबे समय से आवाजाही की स्वतंत्रता का लुत्फ उठा रहे दस लाख से अधिक ब्रिटेन वासियों का यह अधिकार भी समाप्त हो जाएगा. फ्रांस में ब्रेक्जिट के बाद रहने के लिए आवेदन देने की तारीख भी बुधवार को समाप्त हो रही है.

ब्रिटेन में अभियान चलाने वालों को इस बात की चिंता है कि हजारों यूरोपीय नागरिकों (European citizens) ने इस समय सीमा तक आवेदन नहीं किया है. ब्रिटेन में दशकों से रह रहे कई बुजुर्ग व्यक्ति इस बात से अवगत नहीं हैं कि उन्हें आवेदन करना है और आधिकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के आवेदकों में महज दो फीसदी हैं. प्रवासी अधिकार समूहों का कहना है कि कई अभिभावकों को यह भी नहीं पता है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए आवेदन करना है. समाज कल्याण विभाग की देखरेख में रह रहे करीब दो हजार बच्चों पर भी यह खतरा है और उनका कानूनी दर्जा छिन सकता है.

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ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि करीब 56 लाख लोगों ने आवेदन किया है जिनमें अधिकतर पोलैंड और रोमानिया के हैं, जो शुरुआती अनुमान से बहुत अधिक है. उनमें से आधे लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा दे दिया गया है लेकिन करीब 20 लाख प्रवासियों ने ब्रिटेन में इतना समय नहीं बिताया है कि उन्हें दर्जा मिले, इसलिए देश में पांच वर्ष रहने के बाद उन्हें फिर से कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा.
(पीटीआई-भाषा)

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