लंदन : ब्रिटेन में आव्रजन से संबंधित अवैध सलाह देने के लिये भारतीय मूल के एक व्यक्ति को 80 घंटे बिना वेतन काम करने की सजा दी गई है.
ब्रिटेन के आव्रजन सेवा आयुक्त कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी बयान के अनुसार लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने बलविंदर सिंह मदान को यह सजा सुनाई थी.
पश्चिमी लंदन में साउथहॉल के निवासी सिंह (40) को मुकदमे का खर्च उठाने, पीड़ित को 600 पाउंड मुआवजा तथा 85 पाउंड उपकर देने का भी आदेश दिया है.
बताया गया है कि मदान ने अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच उत्तर-पश्चिम लंदन में कार्यालयों में आव्रजन सलाह एवं सेवाएं दी थीं.
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इसके बाद एक पीड़िता ने आव्रजन सेवा आयुक्त कार्यालय में शिकायत की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसने अपर्याप्त सलाह और अधूरी सेवाओं के लिये 600 पाउंड का भुगतान किया था.