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हथियार कारोबारी संजय भंडारी का प्रत्यर्पण मामला, जून 2021 में शुरू होगी सुनवाई - वांछित हथियार कारोबारी

भारत में वांछित हथियार कारोबारी संजय भंडारी को जुलाई में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था. ब्रिटेन की एक अदालत ने प्रत्यर्पण मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए सात जून 2021 की तारीख तय की है. पढ़ें विस्तार से...

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हथियार कारोबारी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई अगले साल जून में शुरू होगी
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Published : Sep 12, 2020, 9:51 AM IST

लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने धनशोधन आरोपों को लेकर भारत में वांछित हथियार कारोबारी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए सात जून 2021 की तारीख तय की है.

भंडारी को जुलाई में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था. भंडारी को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होना था.

लेकिन जिला न्यायाधाीश डी जे गोल्डस्मिथ ने कहा कि आज की सुनवाई स्थगित कर दी गयी है क्योंकि पार्टियों के बीच सभी बकाया मामलों का निपटारा हो गया है.

अदालत ने कहा कि भंडारी की जमानत की शर्तों को पांच फरवरी 2021 के लिए तक बढ़ा दिया गया है.

प्रत्यर्पण कार्यवाही में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही ब्रिटेन की शाही अभियोजन सेवा (सीपीएस) ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने धनशोधन आरोपों को लेकर भंडारी को सौंपने का अनुरोध किया है.

भंडारी के खिलाफ भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 5 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हो विजय माल्या

भंडारी के लिए भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 16 जून को मंजूरी दी थी. उसक एक महीने बाद 15 जुलाई को भंडारी को गिरफ्तार किया गया था.

इस बीच हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई का एक और दौर गुरुवार को उसी अदालत परिसर में में संपन्न हो गया.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी तथा धनशोधन मामले में वांछित नीरव मोदी को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था.

नीरव के खिलाफ मामले में अब तीन नवंबर से फिर सुनवाई होनी है.

लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने धनशोधन आरोपों को लेकर भारत में वांछित हथियार कारोबारी संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले में कार्यवाही शुरू करने के लिए सात जून 2021 की तारीख तय की है.

भंडारी को जुलाई में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था. भंडारी को सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होना था.

लेकिन जिला न्यायाधाीश डी जे गोल्डस्मिथ ने कहा कि आज की सुनवाई स्थगित कर दी गयी है क्योंकि पार्टियों के बीच सभी बकाया मामलों का निपटारा हो गया है.

अदालत ने कहा कि भंडारी की जमानत की शर्तों को पांच फरवरी 2021 के लिए तक बढ़ा दिया गया है.

प्रत्यर्पण कार्यवाही में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही ब्रिटेन की शाही अभियोजन सेवा (सीपीएस) ने कहा कि भारतीय अधिकारियों ने धनशोधन आरोपों को लेकर भंडारी को सौंपने का अनुरोध किया है.

भंडारी के खिलाफ भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुकदमे दायर किए गए हैं.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 5 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हो विजय माल्या

भंडारी के लिए भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को ब्रिटिश गृह मंत्री प्रीति पटेल ने 16 जून को मंजूरी दी थी. उसक एक महीने बाद 15 जुलाई को भंडारी को गिरफ्तार किया गया था.

इस बीच हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़े मामले की सुनवाई का एक और दौर गुरुवार को उसी अदालत परिसर में में संपन्न हो गया.

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी तथा धनशोधन मामले में वांछित नीरव मोदी को पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था.

नीरव के खिलाफ मामले में अब तीन नवंबर से फिर सुनवाई होनी है.

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