ETV Bharat / international

अमेरिकी अदालत ने मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका की खारिज - देश छोड़कर भागने का खतरा

मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दी है. राणा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जमानत मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि उसके देश छोड़कर भागने का खतरा खत्म नहीं हुआ इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला...

तहव्वुर राणा
तहव्वुर राणा
author img

By

Published : Dec 14, 2020, 4:14 PM IST

वॉशिंगटन: अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी. भारत राणा को भगोड़ा करार दे चुका है. मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से छह अमेरिकी नागरिक थे.

राणा ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जेल में रहने के दौरान ही दो बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं. राणा ने कहा था कि वह समुदाय के लिए खतरा नहीं है, जिसका अमेरिका सरकार ने विरोध किया.

अदालत ने कहा कि उसके देश छोड़कर भागने का खतरा खत्म नहीं हुआ है. लॉस एंजिलिस की जिला अदालत की मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चूलिजियान ने 10 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि राणा ने ‘अच्छा जमानत पैकेज’ पेश किया और देश से भागने के खतरे को उल्लेखनीय रूप से कम करने वाली शर्तों को गिनवाया लेकिन अदालत का यह मानना है कि उसने भागने के खतरे की शंका को दूर नहीं किया है. अदालत ने राणा को जेल में रखने के अमेरिका सरकार के आग्रह को मंजूरी दे दी.

मुंबई आतंकवादी हमले में भूमिका को लेकर डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त 59 वर्षीय राणा के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध के बाद फिर से 10 जून को लॉस एंजिलिस में गिरफ्तार किया गया था.

प्रत्यर्पण के दस्तावेज सार्वजनिक न करने का समर्थन
राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं करने के भारतीय आग्रह का अदालत में अमेरिका सरकार ने समर्थन किया है. भारत ने प्रत्यर्पण के लिए जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनमें प्रत्यक्ष तौर पर मुंबई में आतंकवादी हमले में राणा की भूमिका का जिक्र है और यह जानकारी उसके साथ साझा की जाएगी.

पढ़ें- अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर की रिहाई का विरोध किया, मुंबई हमले में है हाथ

अमेरिका की अटॉर्नी निकोला टी हना ने शुक्रवार को अदालत में बताया कि भारत ने अमेरिका से आग्रह किया था कि वे इस दस्तावेज की लोगों तक पहुंच को सीमित करने के लिए कदम उठाएं.

हेडली गवाह बन काट रहा 35 साल की सजा
हेडली 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश रचने में शामिल था. वह सरकारी गवाह बन गया और हमले में अपनी भूमिका की वजह से अमेरिका में 35 साल की जेल की सजा काट रहा है.

वॉशिंगटन: अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी. भारत राणा को भगोड़ा करार दे चुका है. मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से छह अमेरिकी नागरिक थे.

राणा ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जेल में रहने के दौरान ही दो बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं. राणा ने कहा था कि वह समुदाय के लिए खतरा नहीं है, जिसका अमेरिका सरकार ने विरोध किया.

अदालत ने कहा कि उसके देश छोड़कर भागने का खतरा खत्म नहीं हुआ है. लॉस एंजिलिस की जिला अदालत की मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चूलिजियान ने 10 दिसंबर को अपने आदेश में कहा कि राणा ने ‘अच्छा जमानत पैकेज’ पेश किया और देश से भागने के खतरे को उल्लेखनीय रूप से कम करने वाली शर्तों को गिनवाया लेकिन अदालत का यह मानना है कि उसने भागने के खतरे की शंका को दूर नहीं किया है. अदालत ने राणा को जेल में रखने के अमेरिका सरकार के आग्रह को मंजूरी दे दी.

मुंबई आतंकवादी हमले में भूमिका को लेकर डेविड कोलमैन हेडली के बचपन के दोस्त 59 वर्षीय राणा के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध के बाद फिर से 10 जून को लॉस एंजिलिस में गिरफ्तार किया गया था.

प्रत्यर्पण के दस्तावेज सार्वजनिक न करने का समर्थन
राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं करने के भारतीय आग्रह का अदालत में अमेरिका सरकार ने समर्थन किया है. भारत ने प्रत्यर्पण के लिए जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनमें प्रत्यक्ष तौर पर मुंबई में आतंकवादी हमले में राणा की भूमिका का जिक्र है और यह जानकारी उसके साथ साझा की जाएगी.

पढ़ें- अमेरिकी सरकार ने तहव्वुर की रिहाई का विरोध किया, मुंबई हमले में है हाथ

अमेरिका की अटॉर्नी निकोला टी हना ने शुक्रवार को अदालत में बताया कि भारत ने अमेरिका से आग्रह किया था कि वे इस दस्तावेज की लोगों तक पहुंच को सीमित करने के लिए कदम उठाएं.

हेडली गवाह बन काट रहा 35 साल की सजा
हेडली 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश रचने में शामिल था. वह सरकारी गवाह बन गया और हमले में अपनी भूमिका की वजह से अमेरिका में 35 साल की जेल की सजा काट रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.