कोच्चि : केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) ने राज्य सरकार को कोरोना वायरस संक्रमण (Corona Virus Infection) का प्रसार रोकने के लिए केन्द्रीय कारागारों (Central Jails) तथा अन्य कारागारों में कैदियों और अन्य लोगों को लगातार टीकों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
उच्च न्यायालय ने कारागारों के महानिदेशक को टीकाकरण की निगरानी करने के भी निर्देश दिए. अदालत ने इन निर्देशों के साथ ही अपनी ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया. अदालत ने एक कैदी से पत्र प्राप्त होने के बाद यह मामला स्वत: संज्ञान शुरू किया था. पत्र में कहा गया था कि राज्य के किसी भी कारागार में टीकाकरण अभियान (Vaccination campaign in prison) नहीं चलाया जा रहा.
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अदालत का यह आदेश तब आया जब राज्य सरकार ने सूचित किया कि केरल की जेलों में कुल 4,808 कैदी हैं और इनमें से अधिकतर को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और विभिन्न आयु वर्ग के कैदियों को टीका लगाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि टीकाकरण रिमांड में भेजे गए कैदियों और अन्य के लिए क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है.
राज्य के प्रतिवेदन के पश्चात अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि हम आदेश देते हैं कि केन्द्रीय कारागारों तथा अन्य कारागारों के कैदियों तथा शेष लोगों को टीके लगाने का काम निरंतर जारी रहे. साथ ही तिरुवनंतपुरम के कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक इसकी निगरानी करें.
(पीटीआई-भाषा)