बैंकॉक : थाईलैंड के एक न्यायाधीश ने हत्या के कई संदिग्धों को बरी करने के बाद खचाखच भरी अदालत में खुद सीने में गोली मार ली. न्यायाधीश ने फेसबुक लाइव पर प्रसारित अपने जोशीले भाषण में देश की न्यायप्रणाली की निंदा करते हुए इस घटना को अंजाम दिया.
वहीं आलोचकों का कहना है कि थाईलैंड की अदालत अक्सर संपन्न और ताकतवर लोगों के पक्ष में काम करती है, जबकि आम लोगों को छोटे-छोटे अपराधों के लिए फौरन तथा कड़ा दंड दिया जाता है. हालांकि अब तक किसी न्यायाधीश को न्याय प्रणाली की आलोचना करते नहीं सुना गया था.
विद्रोह प्रभावित दक्षिणी थाईलैंड क्षेत्र का है मामला
विद्रोह प्रभावित दक्षिणी थाईलैंड के मध्य में स्थित याला अदालत में न्यायाधीश कनाकोर्न पियानचाना ने हत्या के एक मामले में शुक्रवार को पांच मुस्लिम संदिग्धों पर फैसला सुनाया था.
दरअसल उन्होंने अदालत कक्ष में उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी आरोपितों को बरी कर दिया और इसके बाद बंदूक निकालकर अपने सीने में गोली दाग ली.
अपने फोन पर फेसबुक लाइव जारी कर न्यायाधीश ने अदालत को संबोधित किया और कहा, 'किसी को सजा सुनाने के लिए आपको स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत की जरूरत होती है. इसलिए अगर आप आश्वस्त नहीं हैं तो उन्हें दंडित नहीं करें.'
न्याय प्रक्रिया को लेकर घेरा
न्यायाधीश ने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पांचों अभियुक्तों ने अपराध नहीं किया है. हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो. लेकिन न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वास करने योग्य होने की आवश्यकता है, जो उन्हें बलि का बकरा बनाकर गलत लोगों को दंडित करती है.'
हालांकि फेसबुक फीड को बाद में हटा दिया गया, लेकिन इसे देखने वालों ने कहा कि कनाकोर्न ने खुद को गोली मारने से पहले थाईलैंड के पूर्व राजा की तस्वीर के सामने कानून की शपथ ली.
वहीं न्यायपालिका कार्यालय के प्रवक्ता सुरियां होंगविलई ने शनिवार को बताया, 'डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और बताया जाता है कि वह खतरे से बाहर हैं.'
प्रवक्ता ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 'व्यक्तिगत तनाव' के कारण खुद को गोली मारी है, लेकिन उनके तनाव के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है और उसकी जांच की जाएगी.'
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हिरासत में लिये गये लोगों के खिलाफ सबूत पर्याप्त नहीं था
उन्होंने कहा कि अब तक किसी थाई न्यायाधीश ने व्यापक न्याय प्रणाली पर ऐसे बयान देकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया.
बहरहाल संदिग्धों की पैरवी कर रहे एक वकील ने कहा कि न्यायाधीश कनाकोर्न ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को खारिज कर दिया और कहा कि सजा सुनाये जाने के लिये ये सबूत पर्याप्त नहीं हैं.
यला में मुस्लिम अटॉर्नी सेंटर के अब्दुल्ला हायी-अबु ने कहा, 'फिलहाल पांचों को अब भी हिरासत में रखा गया है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि सरकारी वकील उन्हें बरी किये जाने के खिलाफ अर्जी दाखिल करते हैं या नहीं.'