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म्यांमार : सू की के वरिष्ठ वकील को मीडिया को जानकारी न देने का आदेश

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Published : Oct 15, 2021, 1:12 PM IST

Updated : Oct 15, 2021, 3:08 PM IST

म्यांमार में सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सू की के मुख्य वकील ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि मेरी बोलने की आजादी धारा 144 के तहत है.

म्यांमा
म्यांमा

बैंकॉक : म्यांमार में सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सू की के मुख्य वकील ने गुरुवार देर रात कहा कि उन्हें उनकी मुवक्किल के मामलों के बारे में बात करने से रोकने का एक आदेश जारी किया गया है. वकील खिन माउंग जॉ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि मेरी बोलने की आजादी धारा 144 के तहत है.

इस कानून का इस्तेमाल आमतौर पर जनता को एकत्रित होने से रोकने और कर्फ्यू लगाने के लिए किया जाता है. सू की के कानूनी दल के एक अन्य वकील की विन ने बताया कि राजधानी नेपीतॉ में नगर कार्यालय ने खिन माउंग जॉ को सम्मन भेजकर उनसे एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है, जिसमें यह लिखा है कि वह मीडिया को जानकारी नहीं देंगे.

पढ़ें : म्यांमार की अदालत सू ची के भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को करेगी

इस आदेश की खबरें गुरुवार देर रात को सामने आई. सरकारी अधिकारियों से इस पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका है.

(पीटीआई-भाषा)

बैंकॉक : म्यांमार में सत्ता से बेदखल की गई नेता आंग सान सू की के मुख्य वकील ने गुरुवार देर रात कहा कि उन्हें उनकी मुवक्किल के मामलों के बारे में बात करने से रोकने का एक आदेश जारी किया गया है. वकील खिन माउंग जॉ ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई है. उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि मेरी बोलने की आजादी धारा 144 के तहत है.

इस कानून का इस्तेमाल आमतौर पर जनता को एकत्रित होने से रोकने और कर्फ्यू लगाने के लिए किया जाता है. सू की के कानूनी दल के एक अन्य वकील की विन ने बताया कि राजधानी नेपीतॉ में नगर कार्यालय ने खिन माउंग जॉ को सम्मन भेजकर उनसे एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है, जिसमें यह लिखा है कि वह मीडिया को जानकारी नहीं देंगे.

पढ़ें : म्यांमार की अदालत सू ची के भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई एक अक्टूबर को करेगी

इस आदेश की खबरें गुरुवार देर रात को सामने आई. सरकारी अधिकारियों से इस पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Oct 15, 2021, 3:08 PM IST
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