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सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को आठ वर्ष की कैद की सजा

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Published : Nov 22, 2021, 9:17 PM IST

सिंगापुर की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति को किसी पर हमला करने के वास्ते हथियारों की आपूर्ति करने के लिए आठ वर्ष की कैद की सजा और 24 बेंत लगाने की सजा सुनाई है.

भारतीय मूल के अर्जुन रेतनावेलु
भारतीय मूल के अर्जुन रेतनावेलु

सिंगापुर : भारतीय मूल के अर्जुन रेतनावेलु (Indian origin Arjun Retnavelu) को सिंगापुर की अदालत ने सजा सुनाई है. 26 वर्षीय अर्जुन को एक डंडा और तलवार समेत हथियारों की आपूर्ति करने के लिए सजा सुनाई गई है. इन हथियारों का इस्तेमाल 2018 में हिंसा की घटना में किया गया था.

सोमवार को आई 'टुडे' अखबार की खबर के अनुसार, अर्जुन रेतनावेलु को छूट के दौरान फिर से अपराध करने के लिए अतिरिक्त 360 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई. अदालत ने अर्जुन को आठ साल की कैद की सजा सुनाई. खबर के अनुसार, उसे 24 बेंत लगाने की भी सजा सुनाई गई.

अर्जुन को घातक हथियार से दंगा करने, गैरकानूनी ढंग से एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा होने, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने, स्वेच्छा से खतरनाक तरीकों से गंभीर चोट पहुंचाने और एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का उपयोग करने सहित कई गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया.

अर्जुन के अलावा, 25 जुलाई, 2018 को सेरांगून रोड पर हुई घटना में चार अन्य लोग भी शामिल थे. इस घटना के अलावा सोमवार को अदालत को बताया गया कि अर्जुन कई अन्य अपराधों में भी लिप्त था.

यह भी पढ़ें- सिंगापुर व भारत के बीच यात्री उड़ानों को बहाल करने की सहमति बनी

उप लोक अभियोजक (डीपीपी) टिमोथियस कोह ने अदालत को बताया कि भारतीय मूल के एक अन्य पीड़ित व्यक्ति, डी सेल्वाराजा (30) के साथ अर्जुन के 'संघर्ष का इतिहास' था. अर्जुन द्वारा दिये गये हथियारों से एक समूह ने सेल्वाराजा पर हमला किया और उन्हें घायल किया.

(पीटीआई-भाषा)

सिंगापुर : भारतीय मूल के अर्जुन रेतनावेलु (Indian origin Arjun Retnavelu) को सिंगापुर की अदालत ने सजा सुनाई है. 26 वर्षीय अर्जुन को एक डंडा और तलवार समेत हथियारों की आपूर्ति करने के लिए सजा सुनाई गई है. इन हथियारों का इस्तेमाल 2018 में हिंसा की घटना में किया गया था.

सोमवार को आई 'टुडे' अखबार की खबर के अनुसार, अर्जुन रेतनावेलु को छूट के दौरान फिर से अपराध करने के लिए अतिरिक्त 360 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई. अदालत ने अर्जुन को आठ साल की कैद की सजा सुनाई. खबर के अनुसार, उसे 24 बेंत लगाने की भी सजा सुनाई गई.

अर्जुन को घातक हथियार से दंगा करने, गैरकानूनी ढंग से एकत्र हुई भीड़ का हिस्सा होने, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने, स्वेच्छा से खतरनाक तरीकों से गंभीर चोट पहुंचाने और एक लोक सेवक पर आपराधिक बल का उपयोग करने सहित कई गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया.

अर्जुन के अलावा, 25 जुलाई, 2018 को सेरांगून रोड पर हुई घटना में चार अन्य लोग भी शामिल थे. इस घटना के अलावा सोमवार को अदालत को बताया गया कि अर्जुन कई अन्य अपराधों में भी लिप्त था.

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उप लोक अभियोजक (डीपीपी) टिमोथियस कोह ने अदालत को बताया कि भारतीय मूल के एक अन्य पीड़ित व्यक्ति, डी सेल्वाराजा (30) के साथ अर्जुन के 'संघर्ष का इतिहास' था. अर्जुन द्वारा दिये गये हथियारों से एक समूह ने सेल्वाराजा पर हमला किया और उन्हें घायल किया.

(पीटीआई-भाषा)

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