इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने मानसिक रूप से बीमार एक दोषी को 18 जून को फांसी देने का आदेश दिया है.
डॉन न्यूज के अनुसार, शनिवार को जारी एक बयान में जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान (जेपीपी) ने सरकार से 36 वर्षीय गुलाम अब्बास की फांसी पर रोक लगाने और मामले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
दरअसल, 2004 में अब्बास नाम के एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया था, जिसके चलते 2006 में जिला एवं सत्र अदालत ने अब्बास को मौत की सजा सुनाई थी.
गौरतलब यह है कि सजा पाने वाला अब्बास पिछले 13 साल से जेल में सजा काट रहा है.
बता दें कि अब्बास के लिए एक नई दया याचिका दायर की गई थी जिसमें राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से उसकी फांसी की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था.
इस मामले पर जेपीपी ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'अब्बास की फांसी पर जरूर रोक लगाई जानी चाहिए और व्यापक जांच के लिए उसे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाना चाहिए.'
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इस मामले पर मनोचिकित्सक मलिक हुसैन मुब्बशर, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में इस मामले में सहायता करने के लिए नियुक्त किया है.
मुब्बशर ने कहा, ' मेडिकल परीक्षण के रिकॉर्ड से पता चला है कि जेल प्रशासन ने इलाज के लिए उसे तेज एंटी-साइकोटिक दवाईयां दी हैं.'
उन्होंने कहा कि अब्बास की मानसिक बीमारी अनुवांशिक है क्योंकि उसका पारिवारिक इतिहास मानसिक बीमारी का रहा है.