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PAK सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने के लिए बढ़ाया जनरल बाजवा का कार्यकाल - पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की सेवा छह महीने के लिए बढ़ाने की सशर्त अनुमति दे दी है. पढ़ें पूरी खबर...

जनरल बाजवा
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Published : Nov 28, 2019, 10:12 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान सरकार को राहत देते हुए सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की सेवा छह महीने के लिए बढ़ाने की सशर्त अनुमति दी.

पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खान खोसा और न्यायाधीश मजहर आलम खान मियां खेल और मंसूर अली शाह ने अपने संक्षिप्त आदेश में सरकार को छह महीने के भीतर आवश्यक कानून लाने का निर्देश दिया.

जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया गया

बता दें कि बाजवा का तीन साल का पहला कार्यकाल बृहस्पतिवार रात खत्म हो रहा है और अब वह छह और महीनों के लिए सेना प्रमुख बने रहेंगे,

प्रधानमंत्री खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर क्षेत्रीय सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया था.

पढ़ें- पाकिस्तान: न्यायालय ने सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगाई

सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के बाद 19 अगस्त को जारी अधिसूचना वापस लेकर नई अधिसूचना जारी की जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर सरकार को झटका दे दिया.

इसके बाद खान ने बुधवार को ही कैबिनेट की आपात बैठक कर इस स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की, जिसमें बाजवा खुद भी मौजूद रहे.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान सरकार को राहत देते हुए सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की सेवा छह महीने के लिए बढ़ाने की सशर्त अनुमति दी.

पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खान खोसा और न्यायाधीश मजहर आलम खान मियां खेल और मंसूर अली शाह ने अपने संक्षिप्त आदेश में सरकार को छह महीने के भीतर आवश्यक कानून लाने का निर्देश दिया.

जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया गया

बता दें कि बाजवा का तीन साल का पहला कार्यकाल बृहस्पतिवार रात खत्म हो रहा है और अब वह छह और महीनों के लिए सेना प्रमुख बने रहेंगे,

प्रधानमंत्री खान ने 19 अगस्त को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर क्षेत्रीय सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए बाजवा का कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया था.

पढ़ें- पाकिस्तान: न्यायालय ने सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने पर रोक लगाई

सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के बाद 19 अगस्त को जारी अधिसूचना वापस लेकर नई अधिसूचना जारी की जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर सरकार को झटका दे दिया.

इसके बाद खान ने बुधवार को ही कैबिनेट की आपात बैठक कर इस स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की, जिसमें बाजवा खुद भी मौजूद रहे.

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STORYLINE:



Pakistan's Supreme Court on Thursday extended the army chief’s term for six months, ending days of legal tension with Prime Minister Imran Khan’s government.



The decision was still less than the three-year extension Khan originally wanted to keep the army chief at his post.



But it gave Khan’s government time to amend the laws to allow General Qamar Javed Bajwa another term, as per the court’s request.



Khan’s legal team appears to have made procedural mistakes on its extension application for Bajwa in August.



Under present laws, Khan did not have the authority keep Bajwa for another term.



Bajwa would have been forced to retire at midnight on Thursday if the court had overturned the extension.



“Today must be a great disappointment to those who expected the country to be destabilised by a clash of institutions,” Khan tweeted after the decision.



The matter was originally brought to the knowledge of the Supreme Court by a local lawyer, Hanif Rahi, who withdrew his complaint Tuesday without explanation.



He had said the government extended Bajwa’s term in violation of laws.



Khan had said in August that he needed Bajwa to stay on because of ongoing security concerns.



Those include heightened tensions with India over the disputed Kashmir region, which both countries partially control but claim in its entirety.



Pakistan’s army has been a major force in politics since independence from Britain in 1947, governing the country directly for several extended periods.


Conclusion:
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