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पाक सरकार ने नवाज शरीफ को 'भगोड़ा' घोषित किया - नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया

नवंबर में लंदन रवाना हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आज पाकिस्तान के कोर्ट ने 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है. नवाज शरीफ को लंदन में अपने डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने यह फैसला लिया है. जानें विस्तार से...

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
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Published : Feb 26, 2020, 3:30 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 3:36 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरकार ने 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है. पाक सरकार ने लंदन में अपने डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में नवाज को भगोड़ा घोषित किया. बुधवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई.

शरीफ (70) इलाज के लिए पिछले साल नवंबर में लंदन रवाना हुए थे. लाहौर उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर उन्हें चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

शरीफ के डॉक्टर के अनुसार, तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ को दिल की गंभीर बीमारी है जिसके लिए उनकी सर्जरी होनी है.

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, सरकार ने मंगलवार को शरीफ की जमानत अवधि न बढ़ाने और उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित बोर्ड के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 'भगोड़ा' घोषित किया.

प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.

विदेश में इलाज के लिए नहीं बढ़ेगी नवाज शरीफ की जमानत अवधि

सूचना पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक आवान ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'नवाज शरीफ के लंदन में किसी भी अस्पताल की अपनी मेडिकल रिपोर्ट न देने पर मेडिकल बोर्ड ने उनके द्वारा भेजे गए मेडिकल प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया है.'

उन्होंने कहा, 'आज से कानून के अनुसार नवाज शरीफ भगोड़े हैं और अगर वह देश नहीं लौटते हैं तो उन्हें घोषित अपराधी माना जाएगा.'

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरकार ने 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है. पाक सरकार ने लंदन में अपने डॉक्टरों से मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में नवाज को भगोड़ा घोषित किया. बुधवार को मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई.

शरीफ (70) इलाज के लिए पिछले साल नवंबर में लंदन रवाना हुए थे. लाहौर उच्च न्यायालय ने मेडिकल आधार पर उन्हें चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी.

शरीफ के डॉक्टर के अनुसार, तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ को दिल की गंभीर बीमारी है जिसके लिए उनकी सर्जरी होनी है.

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक, सरकार ने मंगलवार को शरीफ की जमानत अवधि न बढ़ाने और उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित बोर्ड के समक्ष मेडिकल रिपोर्ट पेश न करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के लिए 'भगोड़ा' घोषित किया.

प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.

विदेश में इलाज के लिए नहीं बढ़ेगी नवाज शरीफ की जमानत अवधि

सूचना पर प्रधानमंत्री की विशेष सहायक फिरदौस आशिक आवान ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'नवाज शरीफ के लंदन में किसी भी अस्पताल की अपनी मेडिकल रिपोर्ट न देने पर मेडिकल बोर्ड ने उनके द्वारा भेजे गए मेडिकल प्रमाणपत्र को खारिज कर दिया है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया है.'

उन्होंने कहा, 'आज से कानून के अनुसार नवाज शरीफ भगोड़े हैं और अगर वह देश नहीं लौटते हैं तो उन्हें घोषित अपराधी माना जाएगा.'

Last Updated : Mar 2, 2020, 3:36 PM IST
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