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पाकिस्तान : अदालत ने सामूहिक बलात्कार की रिपोर्टिंग पर लगाई रोक

पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ पिछले महीने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर उसके बच्चों के सामने दो व्यक्तियों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था और इस घटना पर देशभर में जनाक्रोश पैदा हुआ था. इसी वजह से पाकिस्तान में सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग पर रोक लगाई गई है.

Pakistan court orders
पाकिस्तानी कोर्ट का नया आदेश
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Published : Oct 3, 2020, 11:04 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर मीडिया नियमन निकाय को पिछले महीने राजमार्ग पर एक महिला के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग रोकने का निर्देश दिया है.

पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ पिछले महीने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर उसके बच्चों के सामने दो व्यक्तियों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था और इस घटना पर देशभर में जनाक्रोश पैदा हुआ था. पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी आबिद माल्ही अब भी फरार है. आतंकवाद निरोधक अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण को लाहौर पुलिस के अनुरोध पर इस कांड के बारे में किसी भी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

पुलिस ने कहा है कि अविवेकी कवरेज के कारण वह मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं कर पाई. शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद प्राधिकरण ने टीवी चैनलों को इस मामले से जुड़ी सामग्री प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया.

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर मीडिया नियमन निकाय को पिछले महीने राजमार्ग पर एक महिला के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की रिपोर्टिंग रोकने का निर्देश दिया है.

पाकिस्तानी मूल की एक फ्रांसीसी महिला के साथ पिछले महीने लाहौर-सियालकोट मार्ग पर उसके बच्चों के सामने दो व्यक्तियों ने कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया था और इस घटना पर देशभर में जनाक्रोश पैदा हुआ था. पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी आबिद माल्ही अब भी फरार है. आतंकवाद निरोधक अदालत ने शुक्रवार को पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियमन प्राधिकरण को लाहौर पुलिस के अनुरोध पर इस कांड के बारे में किसी भी सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

पुलिस ने कहा है कि अविवेकी कवरेज के कारण वह मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं कर पाई. शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद प्राधिकरण ने टीवी चैनलों को इस मामले से जुड़ी सामग्री प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया.

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