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अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे को पाक सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा - आरोपी अहमद उमर सईद शेख को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रिहा

अमेरिकी पत्रकार के अपहरण व हत्या के प्रमुख आरोपी अहमद उमर सईद शेख को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी किया है. आरोपी द्वारा यह स्वीकार किए जाने के बाद की उसने 19 साल पहले अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की निर्मम हत्या में मामूली भूमिका निभाई थी. गुरुवार को अदालत ने शेख की रिहाई के आदेश जारी कर दिए.

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Published : Jan 28, 2021, 4:02 PM IST

Updated : Jan 28, 2021, 5:37 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अहमद उमर सईद शेख को 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण व हत्या के मामले में रिहाई का आदेश दिया है. शेख अमेरिकी पत्रकार हत्याकांड का प्रमुख आरोपी रहा है. स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार शीर्ष अदालत ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने संदिग्ध को रिहा करने का निर्देश दिया और केवल एक सदस्य ने फैसले का विरोध किया. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख कराची में धार्मिक अतिवाद पर शोध कर रहे थे, जब जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर लिया गया था. इसके एक महीने बाद अमेरिका में वाणिज्य दूतावास को एक ग्राफिक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसकी निंदा की गई थी. बाद में शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया और ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. अपने 2 अप्रैल 2020 के आदेश में सिंध हाई कोर्ट ने उस सजा को पलट दिया था.

यह भी पढ़ें-अमेरिका और रूस को रणनीतिक वार्ता शुरू करने की जरूरत : रूस के दूत

प्रांतीय उच्च न्यायालय ने फहाद नसीम, ​​शेख आदिल और सलमान साकिब जैसे तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया था, जिन्हें पहले कराची में आतंकवाद रोधी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को अहमद उमर सईद शेख को 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण व हत्या के मामले में रिहाई का आदेश दिया है. शेख अमेरिकी पत्रकार हत्याकांड का प्रमुख आरोपी रहा है. स्थानीय समाचार पत्र के अनुसार शीर्ष अदालत ने सिंध उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

फैसले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच ने संदिग्ध को रिहा करने का निर्देश दिया और केवल एक सदस्य ने फैसले का विरोध किया. द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख कराची में धार्मिक अतिवाद पर शोध कर रहे थे, जब जनवरी 2002 में उनका अपहरण कर लिया गया था. इसके एक महीने बाद अमेरिका में वाणिज्य दूतावास को एक ग्राफिक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसकी निंदा की गई थी. बाद में शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया और ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. अपने 2 अप्रैल 2020 के आदेश में सिंध हाई कोर्ट ने उस सजा को पलट दिया था.

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प्रांतीय उच्च न्यायालय ने फहाद नसीम, ​​शेख आदिल और सलमान साकिब जैसे तीन अन्य लोगों को भी बरी कर दिया था, जिन्हें पहले कराची में आतंकवाद रोधी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

Last Updated : Jan 28, 2021, 5:37 PM IST
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