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पाक सरकार ने नवाज शरीफ के लिए गिरफ्तारी वारंट भेजा - एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी

पाकिस्तान सरकार ने लंदन में इलाज करा रहे अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गिरफ्तारी वारंट भेजा है. 70 साल के नवाज शरीफ को लाहौर उच्च न्यायालय से विदेश जाने की अनुमति मिली थी.

नवाज शरीफ के लिए गिरफ्तारी वारंट
नवाज शरीफ के लिए गिरफ्तारी वारंट
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Published : Sep 18, 2020, 1:33 PM IST

इस्लामाबादः एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने लंदन में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गिरफ्तारी वारंट भेजा है, जो अपने इलाज के लिए ब्रिटेन में रह रहे हैं. 70 साल के नवाज शरीफ को अपने इलाज के लिए पिछले साल लाहौर उच्च न्यायालय से विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद नवंबर से वो लंदन में हैं.

उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर को 6 जुलाई, 2018 को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था. शरीफ को दिसंबर 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी गई और चिकित्सा उपचार के लिए लंदन भी जाने दिया गया.

उनके वकील के अनुसार, उन्हें वापसी के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन वे वापस नहीं आ पाए. समाचार पत्र डॉन के अनुसार, लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग को सरकार द्वारा शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट प्राप्त हुए हैं.

यह भी पढ़ें - कुलभूषण मामला : भारत बोला- आईसीजे के फैसले को लागू करने में फेल रहा पाक

सूत्रों ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा. इससे पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार ने विदेश सचिव को 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री को पेश करने का निर्देश दिया था।

शरीफ ब्रिटेन जाने की अनुमति से पहले लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की जेल की सजा काट रहे थे.

इस्लामाबादः एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार ने लंदन में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गिरफ्तारी वारंट भेजा है, जो अपने इलाज के लिए ब्रिटेन में रह रहे हैं. 70 साल के नवाज शरीफ को अपने इलाज के लिए पिछले साल लाहौर उच्च न्यायालय से विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद नवंबर से वो लंदन में हैं.

उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर को 6 जुलाई, 2018 को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था. शरीफ को दिसंबर 2018 में अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी गई और चिकित्सा उपचार के लिए लंदन भी जाने दिया गया.

उनके वकील के अनुसार, उन्हें वापसी के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन वे वापस नहीं आ पाए. समाचार पत्र डॉन के अनुसार, लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग को सरकार द्वारा शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट प्राप्त हुए हैं.

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सूत्रों ने कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा. इससे पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार ने विदेश सचिव को 22 सितंबर को अदालत के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री को पेश करने का निर्देश दिया था।

शरीफ ब्रिटेन जाने की अनुमति से पहले लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की जेल की सजा काट रहे थे.

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