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पाकिस्तान : अदालत ने देश में टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध हटाया

पाकिस्तान की एक अदालत ने वीडियो साझा करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्लीकेशन टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध बृहस्पतिवार को हटा दिया और देश के दूरसंचार प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस पर अनैतिक दृश्य अपलोड नहीं हो.

टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध हटा
टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध हटा
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Published : Apr 1, 2021, 8:27 PM IST

पेशावर: पाकिस्तान की एक अदालत ने वीडियो साझा करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्लीकेशन टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध बृहस्पतिवार को हटा दिया. इसके साथ ही देश के दूरसंचार प्राधिकरण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि टिकटॉक पर अश्लील वीडियो अपलोड न हो.

पेशावर उच्च न्यायालय ने कथित अश्लील वीडियो को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था. ऐसा छह महीने में दूसरी बार किया गया था. लेकिन फिर बृहस्पतिवार को अदालत ने यह प्रतिबंध हटा दिया.

पढ़ेंः पाक पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र का दिया जवाब

पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने अपने आदेश में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को निर्देश दिया कि वह ऐप पर किसी प्रकार की भी अश्लील वीडियो अपलोड किए जाने को लेकर सतर्क रहे.

अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी. पीटीए प्राधिकारियों को अगली सुनवाई तक एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. रशीद ने सुनवाई के दौरान पीटीए के अधिकारी से पूछा कि प्राधिकरण ने मंच से अश्लील वीडियो को हटाने के लिए क्या कदम उठाया है.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी हुए कोरोना संक्रमित

पीटीए के महानिदेशक तारिक गांदापुर ने अदालत को बताया कि अश्लील वीडियो साझा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है. यह सुनिश्चित करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है.

बता दें कि इस ऐप को पाकिस्तान में करीब तीन करोड़ 90 लाख बार डाउनलोड किया गया है.

पेशावर: पाकिस्तान की एक अदालत ने वीडियो साझा करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्लीकेशन टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध बृहस्पतिवार को हटा दिया. इसके साथ ही देश के दूरसंचार प्राधिकरण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि टिकटॉक पर अश्लील वीडियो अपलोड न हो.

पेशावर उच्च न्यायालय ने कथित अश्लील वीडियो को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का 11 मार्च को आदेश दिया था. ऐसा छह महीने में दूसरी बार किया गया था. लेकिन फिर बृहस्पतिवार को अदालत ने यह प्रतिबंध हटा दिया.

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पीएचसी के मुख्य न्यायाधीश कैसर रशीद ने अपने आदेश में पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) को निर्देश दिया कि वह ऐप पर किसी प्रकार की भी अश्लील वीडियो अपलोड किए जाने को लेकर सतर्क रहे.

अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी. पीटीए प्राधिकारियों को अगली सुनवाई तक एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. रशीद ने सुनवाई के दौरान पीटीए के अधिकारी से पूछा कि प्राधिकरण ने मंच से अश्लील वीडियो को हटाने के लिए क्या कदम उठाया है.

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पीटीए के महानिदेशक तारिक गांदापुर ने अदालत को बताया कि अश्लील वीडियो साझा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है. यह सुनिश्चित करने के लिए टिकटॉक से संपर्क किया गया है.

बता दें कि इस ऐप को पाकिस्तान में करीब तीन करोड़ 90 लाख बार डाउनलोड किया गया है.

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