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जिन्ना और उनकी बहन की सम्पत्ति का पता लगाने के लिए आयोग का गठन

सिंध उच्च न्यायालय ने 50 साल पुराने एक मामले में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की सम्पत्ति और अन्य सामानों का पता लगाने के लिए आयोग के गठन का आदेश दिया था. जिन्ना का सितंबर 1948 में निधन हो गया था. फातिमा का निधन कराची में 1967 में हुआ था.

मोहम्मद अली जिन्ना
मोहम्मद अली जिन्ना
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Published : Nov 17, 2021, 7:58 PM IST

कराची : पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की सम्पत्ति और अन्य सामानों का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है.

सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) के आदेश के बाद, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोग का गठन किया गया. अदालत ने जिन्ना अैर उनकी बहन के शेयर, आभूषणों, गाड़ियों और बैंक खातों में मौजूद पैसों सहित सम्पत्तियों से संबंधित 50 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था.

पाकिस्तान की स्थापना के एक साल बाद सितंबर 1948 में जिन्ना का निधन हो गया था. फातिमा का निधन कराची में 1967 में हुआ था.

न्यायमूर्ति जुल्फिकार अहमद खान की अध्यक्षता वाली सिंध हाई कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया था कि भाई-बहन के सभी सूचीबद्ध कीमती सामान और सम्पत्ति अभी तक खोजी नहीं गई है, जो जाहिर तौर पर गायब हैं. कई अन्य सामान, जो पहले की रिपोर्ट में दर्ज थे, वे तैयार की गई नवीनतम सूची में गायब थे.

यह भी पढ़ें- बलोचिस्तान में हुए विस्फोट में पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना की प्रतिमा नष्ट

यह याचिका फातिमा के एक रिश्ते हुसैन वालिजी ने दायर की थी.

(पीटीआई-भाषा)

कराची : पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना (Mohammad Ali Jinnah) और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की सम्पत्ति और अन्य सामानों का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है.

सिंध उच्च न्यायालय (एसएचसी) के आदेश के बाद, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोग का गठन किया गया. अदालत ने जिन्ना अैर उनकी बहन के शेयर, आभूषणों, गाड़ियों और बैंक खातों में मौजूद पैसों सहित सम्पत्तियों से संबंधित 50 साल पुराने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया था.

पाकिस्तान की स्थापना के एक साल बाद सितंबर 1948 में जिन्ना का निधन हो गया था. फातिमा का निधन कराची में 1967 में हुआ था.

न्यायमूर्ति जुल्फिकार अहमद खान की अध्यक्षता वाली सिंध हाई कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया था कि भाई-बहन के सभी सूचीबद्ध कीमती सामान और सम्पत्ति अभी तक खोजी नहीं गई है, जो जाहिर तौर पर गायब हैं. कई अन्य सामान, जो पहले की रिपोर्ट में दर्ज थे, वे तैयार की गई नवीनतम सूची में गायब थे.

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यह याचिका फातिमा के एक रिश्ते हुसैन वालिजी ने दायर की थी.

(पीटीआई-भाषा)

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