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पाकिस्तान ने नहीं दी कुलभूषण के लिए भारतीय वकील की अनुमति

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Published : Aug 28, 2020, 10:15 AM IST

पाकिस्तान ने कहा देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है.

कुलभूषण जाधव
कुलभूषण जाधव

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने कहा कि इस देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है.

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस संबंध में भारत द्वारा की गई मांग के बारे में सवाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की असंगत मांग कर रहा है. हमने बार-बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है.

पढ़ें- दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकरण पर सख्त अमेरिका, चीनी नागरिकों पर प्रतिबंध

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि देश के अंदर विदेशी वकील वकालत नहीं कर सकते.

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने कहा कि इस देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है.

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी से साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इस संबंध में भारत द्वारा की गई मांग के बारे में सवाल किया गया था.

उन्होंने कहा कि भारतीय पक्ष जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देने की असंगत मांग कर रहा है. हमने बार-बार उन्हें कहा है कि केवल वे वकील ही अदालत में जाधव का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान में वकालत करने का लाइसेंस है.

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प्रवक्ता ने यह भी कहा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि देश के अंदर विदेशी वकील वकालत नहीं कर सकते.

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.

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