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डेनियल पर्ल की हत्या : वकील ने किया आरोपी की रिहाई का अनुरोध

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Published : Jan 7, 2021, 7:19 AM IST

पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख बरी किए जाने के बावजूद कराची की जेल में हिरासत में है.शेख के वकील ने बुधवार को कहा कि वह अपने मुवक्किल को रिहा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा.

डेनियल पर्ल की हत्या
डेनियल पर्ल की हत्या

इस्लामाबाद : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बरी किए गए पाकिस्तानी व्यक्ति के वकील ने बुधवार को कहा कि वह अपने मुवक्किल को रिहा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा. पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख बरी किए जाने के बावजूद कराची की जेल में हिरासत में है.

सईद शेख के वकील महमूद ए. शेख अपने मुवक्किल को बरी किए जाने के बाद से उसकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं. वकील ने कहा कि वह सिंध हाई कोर्ट के पिछले महीने के आदेश के तहत सईद शेख की रिहाई का अनुरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह तीन अन्य सह-आरोपियों की भी रिहाई चाहते है.

अमेरिका ने कहा था कि वह पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी एवं ब्रिटेन में जन्मे अल-कायदा नेता अहमद उमर सईद शेख को हिरासत में लेने को तैयार है. उसने यह भी कहा कि था वह शेख को कानून की पकड़ से भागने नहीं देगा.

पढ़ें : पाकिस्तान : डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपियों की हिरासत बढ़ी

अमेरिका की यह टिप्पणी सिंध की अदालत द्वारा शेख और उसके तीन सहयोगियों को रिहा करने का आदेश देने के बाद आयी था. सिंघ प्रांत की सरकार ने कहा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के आधार पर शेख और उसके तीन साथियों को रिहा नहीं करने का फैसला लिया है. इस मामले में अप्रैल में शेख को आरोप मुक्त करार देने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार और दिवंगत पत्रकार के परिवार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुशिर आलम के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 28 सितंबर को कहा था कि अगली सुनवाई तक आरोपी को रिहा ना किया जाए.

इस्लामाबाद : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की 2002 में हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बरी किए गए पाकिस्तानी व्यक्ति के वकील ने बुधवार को कहा कि वह अपने मुवक्किल को रिहा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा. पर्ल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अहमद उमर सईद शेख बरी किए जाने के बावजूद कराची की जेल में हिरासत में है.

सईद शेख के वकील महमूद ए. शेख अपने मुवक्किल को बरी किए जाने के बाद से उसकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं. वकील ने कहा कि वह सिंध हाई कोर्ट के पिछले महीने के आदेश के तहत सईद शेख की रिहाई का अनुरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह तीन अन्य सह-आरोपियों की भी रिहाई चाहते है.

अमेरिका ने कहा था कि वह पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी एवं ब्रिटेन में जन्मे अल-कायदा नेता अहमद उमर सईद शेख को हिरासत में लेने को तैयार है. उसने यह भी कहा कि था वह शेख को कानून की पकड़ से भागने नहीं देगा.

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अमेरिका की यह टिप्पणी सिंध की अदालत द्वारा शेख और उसके तीन सहयोगियों को रिहा करने का आदेश देने के बाद आयी था. सिंघ प्रांत की सरकार ने कहा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर के आदेश के आधार पर शेख और उसके तीन साथियों को रिहा नहीं करने का फैसला लिया है. इस मामले में अप्रैल में शेख को आरोप मुक्त करार देने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध सरकार और दिवंगत पत्रकार के परिवार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुशिर आलम के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 28 सितंबर को कहा था कि अगली सुनवाई तक आरोपी को रिहा ना किया जाए.

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