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सिंगापुर : महिला से छेड़छाड़ करने पर भारतीय मूल के व्यक्ति को जेल

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Published : Aug 11, 2020, 7:55 PM IST

सिंगापुर में एक महिला से छेड़छाड़ करने पर भारतीय मूल के एक व्यक्ति को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई है.

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सिंगापुर : एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में सिंगापुर में भारतीय मूल के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई.

चैनल न्यूज एशिया ने उप सरकारी अभियोजक कोर झेन होंग के हवाले से मंगलवार को बताया कि डिलिवरी वाहन चालक कानन सुकुमारन 12 मई को शाम करीब साढ़े सात बजे वाहन के अंदर अश्लील वीडियो देख रहा था, तभी उसने 36 वर्षीय एक महिला को वहां अकेले टहलते देखा.

होंग के हवाले से खबर में बताया गया है कि आरोपी ने महिला को पकड़ लिया और उसे वहां झाड़ियों में ढकेलने की कोशिश की. लेकिन महिला ने जब प्रतिरोध किया तो उसने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया, जिससे वह गिर गई और उसे चोट भी आई.

पढ़ें-सिंगापुर के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर का पुजारी गिरफ्तार

अदालती दस्तावेज के मुताबिक पीड़िता ने बचने के लिये मदद की गुहार लगाई. तभी एक अन्य महिला उसकी मदद को आई. इस बीच आरोपी अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. बाद में आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया.

महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में सुकुमारन को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई. हालांकि, उसे इस अपराध को लेकर बेंत से मारने की सजा नहीं दी गई क्योंकि उसकी उम्र 50 साल से अधिक है.

सिंगापुर : एक महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप में सिंगापुर में भारतीय मूल के 60 वर्षीय एक व्यक्ति को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई.

चैनल न्यूज एशिया ने उप सरकारी अभियोजक कोर झेन होंग के हवाले से मंगलवार को बताया कि डिलिवरी वाहन चालक कानन सुकुमारन 12 मई को शाम करीब साढ़े सात बजे वाहन के अंदर अश्लील वीडियो देख रहा था, तभी उसने 36 वर्षीय एक महिला को वहां अकेले टहलते देखा.

होंग के हवाले से खबर में बताया गया है कि आरोपी ने महिला को पकड़ लिया और उसे वहां झाड़ियों में ढकेलने की कोशिश की. लेकिन महिला ने जब प्रतिरोध किया तो उसने उसकी छाती पर मुक्का मार दिया, जिससे वह गिर गई और उसे चोट भी आई.

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अदालती दस्तावेज के मुताबिक पीड़िता ने बचने के लिये मदद की गुहार लगाई. तभी एक अन्य महिला उसकी मदद को आई. इस बीच आरोपी अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. बाद में आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया.

महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में सुकुमारन को चार साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई गई. हालांकि, उसे इस अपराध को लेकर बेंत से मारने की सजा नहीं दी गई क्योंकि उसकी उम्र 50 साल से अधिक है.

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