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रात्रिभोज में कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक को जुर्माना - भारतीय मूल के सिंगापुरी नागरिक

भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक पर अपने सास-ससुर की शादी की सालगिरह पर आयोजित रात्रिभोज में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के आरोप में 3,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है.

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Published : Oct 27, 2021, 5:36 PM IST

सिंगापुर : भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक पर अपने सास-ससुर की शादी की सालगिरह पर आयोजित रात्रिभोज में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के आरोप में 3,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है.

सिंगापुर में कोविड काल में आठ व्यक्तियों से अधिक को सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस रात्रिभोज में कम से कम 20 मेहमान शामिल हुए थे. टुडे अखबार ने बताया कि 39 वर्षीय गणेशन अंगुदान को मंगलवार को कोविड-19 (अस्थायी उपाय) (नियंत्रण आदेश) विनियम 2020 के उल्लंघन के एक मामले में दोषी ठहराया गया.

अदालत को अवगत कराया गया था कि तीन अप्रैल को रात्रिभोज के आयोजन के निर्णय के बाद उसने एक सप्ताह बाद अर्थात 10 अप्रैल के लिए लिटिल इंडिया परिसर में लोटस-ऐट-नॉरिस में बहुउद्देश्यीय आयोजन के वास्ते बुकिंग की थी एवं इसके लिए उन्होंने 700 सिंगापुरी डॉलर का भुगतान किया और दोस्तों एवं रिश्तेदारों सहित लगभग 30 लोगों को आमंत्रित किया.

उस समय, सिंगापुर में अर्ध-लॉकडाउन की स्थिति थी और क्रमित तौर पर लॉकडाउन समाप्त किये जाने के तीसरे चरण के दौरान प्रतिबंध लागू ही थे और इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर आठ से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था. दस अप्रैल की शाम सात बजे कम से कम 20 लोग उपस्थित हुए थे, जो गणेशन के परिवार के सदस्य नहीं थे. रात्रिभोज तीन घंटे तक चला था.

आयोजन स्थल पर काफी अधिक शोरगुल और धूम्रपान की शिकायत के बाद दो पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे. तब उन्होंने देखा था कि मेहमान आपस में एक मीटर की सामाजिक दूरी के नियम की अवेहलना कर रहे थे और एक टेबल से दूसरे टेबल के पास बैठे मेहमानों से बेतकल्लुफ होकर मिलजुल रहे थे. कुछ ऐसे मेहमान भी थे, जो न तो खा रहे थे, न पी रहे थे, लेकिन वे मास्क भी नहीं पहने हुए थे.

पढ़ें - रूस से मिसाइल सिस्टम खरीद को लेकर भारत पर बैन नहीं लगाने का बाइडेन से आग्रह

उप सरकारी अभियोजक रथ टेंग ने 3000 से 4000 सिंगापुरी डॉलर की मांग जुर्माने के तौर पर की थी. उन्होंने दावा किया था कि रात्रिभोज भी देर तक चला था और मान्य संख्या से अधिक लोग उपस्थित थे.

(पीटीआई-भाषा )

सिंगापुर : भारतीय मूल के एक सिंगापुरी नागरिक पर अपने सास-ससुर की शादी की सालगिरह पर आयोजित रात्रिभोज में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने के आरोप में 3,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है.

सिंगापुर में कोविड काल में आठ व्यक्तियों से अधिक को सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस रात्रिभोज में कम से कम 20 मेहमान शामिल हुए थे. टुडे अखबार ने बताया कि 39 वर्षीय गणेशन अंगुदान को मंगलवार को कोविड-19 (अस्थायी उपाय) (नियंत्रण आदेश) विनियम 2020 के उल्लंघन के एक मामले में दोषी ठहराया गया.

अदालत को अवगत कराया गया था कि तीन अप्रैल को रात्रिभोज के आयोजन के निर्णय के बाद उसने एक सप्ताह बाद अर्थात 10 अप्रैल के लिए लिटिल इंडिया परिसर में लोटस-ऐट-नॉरिस में बहुउद्देश्यीय आयोजन के वास्ते बुकिंग की थी एवं इसके लिए उन्होंने 700 सिंगापुरी डॉलर का भुगतान किया और दोस्तों एवं रिश्तेदारों सहित लगभग 30 लोगों को आमंत्रित किया.

उस समय, सिंगापुर में अर्ध-लॉकडाउन की स्थिति थी और क्रमित तौर पर लॉकडाउन समाप्त किये जाने के तीसरे चरण के दौरान प्रतिबंध लागू ही थे और इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर आठ से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था. दस अप्रैल की शाम सात बजे कम से कम 20 लोग उपस्थित हुए थे, जो गणेशन के परिवार के सदस्य नहीं थे. रात्रिभोज तीन घंटे तक चला था.

आयोजन स्थल पर काफी अधिक शोरगुल और धूम्रपान की शिकायत के बाद दो पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे. तब उन्होंने देखा था कि मेहमान आपस में एक मीटर की सामाजिक दूरी के नियम की अवेहलना कर रहे थे और एक टेबल से दूसरे टेबल के पास बैठे मेहमानों से बेतकल्लुफ होकर मिलजुल रहे थे. कुछ ऐसे मेहमान भी थे, जो न तो खा रहे थे, न पी रहे थे, लेकिन वे मास्क भी नहीं पहने हुए थे.

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उप सरकारी अभियोजक रथ टेंग ने 3000 से 4000 सिंगापुरी डॉलर की मांग जुर्माने के तौर पर की थी. उन्होंने दावा किया था कि रात्रिभोज भी देर तक चला था और मान्य संख्या से अधिक लोग उपस्थित थे.

(पीटीआई-भाषा )

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