इस्लामाबाद : देश में मीडियाकर्मियों पर हमले बढ़ने की खबरों के बीच विधेयक पारित किया गया है. पत्रकार और मीडियाकर्मी संरक्षण विधेयक 2021 उन चार अन्य विधेयकों में शामिल है, जिसे संसद के उच्च सदन या सीनेट ने मंजूरी दी.
मानवाधिकार मंत्री डॉ शिरीन मजारी ने उक्त विधेयक पेश किया. विधेयक की धारा 3 (1) के अनुसार, 'सरकार सुनिश्चित करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुरूप प्रत्येक पत्रकार और मीडिया कर्मी के जीवन के अधिकारों की सुरक्षा की जाए और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो.'
विधेयक की धारा 4 में निजता का अधिकार तथा सूत्र का खुलासा नहीं करने के अधिकार का प्रावधान है, वहीं धारा 5 पेशेवर जिम्मेदारी स्वतंत्रता से अदा करने का अधिकार प्रदान करती है.
इस बीच धारा 12 में मीडियाकर्मियों और पत्रकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान है. विपक्षी दलों के विरोध के बीच विधेयक प्रस्तुत किये गये. विपक्षी दलों ने सीनेट के सभापति सादिक संजरानी से मांग की है कि मीडिया संरक्षण विधेयक को संबंधित स्थायी समिति के पास अध्ययन के लिए भेजा जाए.
इस बीच, मजारी ने विधेयक पारित होने पर मीडियाकर्मियों को बधाई दी.
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(पीटीआई-भाषा)