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डेनियल पर्ल हत्या मामला : पाक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित - पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट

अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है. कोर्ट ने अपील की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है.

Daniel Pearl murder case
डेनियल पर्ल हत्या मामला
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Published : Oct 23, 2020, 3:25 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी को बरी करने के खिलाफ पर्ल के परिवार की अपील पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. पर्ल की हत्या पाकिस्तान में 2002 में की गई थी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीमार होने के कारण सरकारी वकील फारूक नाइक की अनुपस्थिति और मुख्य आरोपी उमर शेख के बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर गुरुवार को सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला आया.

चार सप्ताह के स्थगन से हैरान हैं सिद्दीकी
पर्ल के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वह चार सप्ताह के स्थगन से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कहा था.

पत्रकार की नृशंस हत्या
शेख और तीन अन्य को पत्रकार की नृशंस हत्या में शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसी साल अप्रैल में सिंध हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इस कदम की अमेरिकी सरकार, पर्ल के परिवार और जर्नलिज्म एडवोकेसी समूहों ने आलोचना की थी.

पढ़ें: रूस, चीन और भारत की हवा सबसे गंदी, नहीं उठाया उचित कदम : ट्रंप

पाक सरकार ने शेख की रिहाई का किया विरोध
शेख के बरी होने के संबंध में सरकार और पर्ल के परिवार द्वारा अलग-अलग अपील की जा रही है. पाकिस्तान सरकार ने शेख की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि इससे जनता को खतरा होगा. अपील पर फैसला आने तक उसे हिरासत में रहना होगा.

2002 में अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 38 वर्षीय पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख थे. जनवरी 2002 में कराची में उनका अपहरण कर लिया गया था और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई.आरोपी शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया था.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी को बरी करने के खिलाफ पर्ल के परिवार की अपील पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है. पर्ल की हत्या पाकिस्तान में 2002 में की गई थी.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीमार होने के कारण सरकारी वकील फारूक नाइक की अनुपस्थिति और मुख्य आरोपी उमर शेख के बचाव पक्ष के वकील के अनुरोध पर गुरुवार को सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला आया.

चार सप्ताह के स्थगन से हैरान हैं सिद्दीकी
पर्ल के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि वह चार सप्ताह के स्थगन से हैरान हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कहा था.

पत्रकार की नृशंस हत्या
शेख और तीन अन्य को पत्रकार की नृशंस हत्या में शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसी साल अप्रैल में सिंध हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. इस कदम की अमेरिकी सरकार, पर्ल के परिवार और जर्नलिज्म एडवोकेसी समूहों ने आलोचना की थी.

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पाक सरकार ने शेख की रिहाई का किया विरोध
शेख के बरी होने के संबंध में सरकार और पर्ल के परिवार द्वारा अलग-अलग अपील की जा रही है. पाकिस्तान सरकार ने शेख की रिहाई का विरोध करते हुए कहा कि इससे जनता को खतरा होगा. अपील पर फैसला आने तक उसे हिरासत में रहना होगा.

2002 में अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 38 वर्षीय पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख थे. जनवरी 2002 में कराची में उनका अपहरण कर लिया गया था और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई.आरोपी शेख को 2002 में गिरफ्तार किया गया था.

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