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पाकिस्तान : वकीलों की हड़ताल के कारण हाफिज सईद के खिलाफ सुनवाई स्थगित - आतंकवादी समूह

आतंकवाद का वित्तपोषण करने के मामले में आरोपी हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों को वकीलों की हड़ताल की वजह से आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश नहीं किया जा सका है. वकील लाहौर के अस्पताल में उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार अपने साथियों को रिहा करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं. इस कारण से लाहौर की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत (एटीसी) ने सईद और अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी. जानें विस्तार से...

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हाफिज सईद (फाइल फोटो)
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Published : Dec 14, 2019, 10:14 PM IST

लाहौर : मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अभियोग तय करने के बाद आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी है.

हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों को वकीलों की हड़ताल की वजह से एटीसी के समक्ष पेश नहीं किया जा सका. वकील लाहौर के अस्पताल में उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार अपने साथियों को रिहा करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से आंदोलनरत हैं.

अदालत के अधिकारियों ने शनिवार को बताया, 'हड़ताल की वजह से गिरफ्तार वकीलों के अलावा किसी भी मामले से जुड़े संदिग्ध या गवाह को एटीसी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया.'

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष भी सईद और अन्य के खिलाफ गवाहों को अदालत ला नहीं सका.

इसे भी पढ़ें- हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के 67 नेताओं की याचिका खारिज

उल्लेखनीय है कि एटीसी ने बुधवार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगी हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ उनकी उपस्थिति में आतंकवाद का वित्तपोषण करने के आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया.

पंजाब के उप महाभियोजक अब्दुर राउफ ने अदालत को बताया कि आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक और अन्य आतंकवाद का वित्तपोषण करने में शामिल है एवं पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) के पास इस संबंध में पुख्ता सबूत हैं.

सीटीडी ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद का वित्तपोषण करने के आरोप में पंजाब के विभिन्न शहरों में 23 मुकदमे दर्ज किए हैं. सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और अभी उसे लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है.

लाहौर : मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अभियोग तय करने के बाद आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी है.

हाफिज सईद और उसके तीन करीबियों को वकीलों की हड़ताल की वजह से एटीसी के समक्ष पेश नहीं किया जा सका. वकील लाहौर के अस्पताल में उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार अपने साथियों को रिहा करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से आंदोलनरत हैं.

अदालत के अधिकारियों ने शनिवार को बताया, 'हड़ताल की वजह से गिरफ्तार वकीलों के अलावा किसी भी मामले से जुड़े संदिग्ध या गवाह को एटीसी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया.'

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष भी सईद और अन्य के खिलाफ गवाहों को अदालत ला नहीं सका.

इसे भी पढ़ें- हाफिज सईद समेत जमात-उद-दावा के 67 नेताओं की याचिका खारिज

उल्लेखनीय है कि एटीसी ने बुधवार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगी हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ उनकी उपस्थिति में आतंकवाद का वित्तपोषण करने के आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया.

पंजाब के उप महाभियोजक अब्दुर राउफ ने अदालत को बताया कि आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक और अन्य आतंकवाद का वित्तपोषण करने में शामिल है एवं पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) के पास इस संबंध में पुख्ता सबूत हैं.

सीटीडी ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद का वित्तपोषण करने के आरोप में पंजाब के विभिन्न शहरों में 23 मुकदमे दर्ज किए हैं. सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और अभी उसे लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है.

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 18:15 HRS IST




             
  • वकीलों की हड़ताल की वजह से हाफिज सईद के खिलाफ सुनवाई 16 दिसंबर तक स्थगित



लाहौर, 14 दिसंबर (भाषा) मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद पर आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अभियोग तय करने के बाद अदालत ने शनिवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की वजह से टाल दी।



आतंकवाद का वित्तपोषण करने के मामले में आरोपी सईद और उसके तीन करीबियों को वकीलों की हड़ताल की वजह से आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी)के समक्ष पेश नहीं किया जा सका है। वकील लाहौर के अस्पताल में उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार अपने साथियों को रिहा करने की मांग को लेकर पिछले तीन दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं।



इसके बाद लाहौर की एटीसी अदालत ने सईद और अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।



अदालत के अधिकारियों ने शनिवार को ‘‘पीटीआई-भाषा’’को बताया, ‘‘ हड़ताल की वजह से गिरफ्तार वकीलों के अलावा किसी भी मामले से जुड़े संदिग्ध या गवाह को एटीसी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया।’’



उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष भी सईद और अन्य के खिलाफ गवाहों को अदालत ला नहीं सका।



उल्लेखनीय है कि एटीसी अदालत ने बुधवार को जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगी हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और ज़फर इकबाल के खिलाफ उनकी उपस्थिति में आतंकवाद का वित्तपोषण करने के आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया।



पंजाब के उप महाभियोजक अब्दुर राउफ ने अदालत को बताया कि आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक और अन्य आतंकवाद का वित्तपोषण करने में शामिल है एवं पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी)के पास इस संबंध में पुख्ता सबूत हैं।



सीटीडी ने सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवाद का वित्त पोषण करने के आरोप में पंजाब के विभिन्न शहरों में 23 मुकदमे दर्ज किए हैं। सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और अभी उसे लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है।

 


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