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हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जेयूडी के प्रवक्ता को 15 साल की जेल

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को 15 साल जेल की सजा सुनाई है.

हाफिज सईद
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Published : Dec 3, 2020, 6:20 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई है.

आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में पिछले महीने मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनाई थी.

मुजाहिद के अलावा, एटीसी लाहौर ने बुधवार को जेयूडी के नेता जफर इकबाल को 15 साल और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनाई.

इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 साल कारावास की सजा सुनाई थी.

आतंक रोधी अदालत के न्यायाधीश एयाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी के मामले में सजा सुनाई.

न्यायाधीश ने जब सजा सुनाई उस वक्त तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे.

पंजाब प्रांत पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने विभिन्न मामलों में सईद समेत जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 41 प्राथमिकियां दर्ज की थी. निचली अदालत इनमें से 25 मामलों में सजा सुना चुकी है.

पढ़ें :- पाकिस्तान : हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को 16 साल तक की सजा

आतंक रोधी अदालत आतंकवाद रोधी कानून 1997 की धाराओं के तहत सईद को चार मामले में 21 साल की सजा सुना चुकी है.

सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है. मुंबई में 2008 में आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा को दोषी ठहराया गया था.

अमेरिका ने सईद का नाम आतंकियों की सूची में डाल रखा है और 2012 से ही उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित है.

लाहौर : पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई है.

आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में पिछले महीने मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनाई थी.

मुजाहिद के अलावा, एटीसी लाहौर ने बुधवार को जेयूडी के नेता जफर इकबाल को 15 साल और जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद के रिश्तेदार प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने जेल की सजा सुनाई.

इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 साल कारावास की सजा सुनाई थी.

आतंक रोधी अदालत के न्यायाधीश एयाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी के मामले में सजा सुनाई.

न्यायाधीश ने जब सजा सुनाई उस वक्त तीनों दोषी अदालत में मौजूद थे.

पंजाब प्रांत पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) ने विभिन्न मामलों में सईद समेत जेयूडी के नेताओं के खिलाफ 41 प्राथमिकियां दर्ज की थी. निचली अदालत इनमें से 25 मामलों में सजा सुना चुकी है.

पढ़ें :- पाकिस्तान : हाफिज सईद के तीन सहयोगियों को 16 साल तक की सजा

आतंक रोधी अदालत आतंकवाद रोधी कानून 1997 की धाराओं के तहत सईद को चार मामले में 21 साल की सजा सुना चुकी है.

सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है. मुंबई में 2008 में आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा को दोषी ठहराया गया था.

अमेरिका ने सईद का नाम आतंकियों की सूची में डाल रखा है और 2012 से ही उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित है.

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