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पाकिस्तान द्वारा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग स्वीकार्य नहीं: यूएनएचआरसी - नेशनल इक्वॉलटी पार्टी

जेकेजीबीएल के अध्यक्ष,सज्जाद राजा ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की गई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग 'स्वीकार्य नहीं' है. उन्होंने यूएनएचआरसी से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के विभिन्न कश्मीरी नेताओं पर कार्रवाई करे.

Extra judicial killing not acceptable by Pakistan
एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग स्वीकार्य नहीं
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Published : Jul 10, 2020, 10:52 PM IST

जिनेवा : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) के 44 वें सत्र में नेशनल इक्वॉलटी पार्टी जेकेजीबीएल के अध्यक्ष,सज्जाद राजा ने कहा 'पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग स्वीकार्य नहीं हैं.

यूएनएचआरसी के 44 वें सत्र में बोलते हुए राजा, नेशनल इक्वॉलटी पार्टी (JKGBL) के अध्यक्ष, ने कहा 'पाकिस्तानी कब्जे वाले तथाकथित 'आजाद' कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही असाधारण हत्याएं स्वीकार्य नहीं हैं. आज आजाद कश्मीर के नागरिक आपके सामने खड़े हैं और हमारे लोगों के दमन और असाधारण हत्याओं पर आपका हस्तक्षेप चाहते हैं.

राजा का कहना हैं 'आजादी का अर्थ' मुक्त होता है, लेकिन यह गलत है. हमारे लोगों से सच्चाई छिपाई जा रही है. वास्तव में पाकिस्तान की किसी बात असहमति होने पर हमारी आवाज को अधिकारियों, सेना को आईएसआई के माध्यम से कुचल दिया जाता है.

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुसार, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) प्रेस और स्वतंत्रता-समर्थक समूहों पर व्यापक निगरानी अभियान चलाती है. सज्जाद राजा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार, सेना लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनपर अत्याचार किया जाता है और कई लोगों को मार दिया जाता हैं.

जेकेजीबीएल अध्यक्ष ने आगे कहा मैं इस काउंसिल से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तानी सरकार को कुछ नेता जैसे अरिफ शाहिद, सईद हैदर शाह रिजवी, अली मुर्तजा, शेर खान, काजी खुशाल और राजा नाजिम जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के विशिष्ट मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

पाकिस्तान में लंबे समय से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि पाक सरकार और सेना वहां महत्वपूर्ण, मानवाधिकार से जुड़े लोगों और अल्पसंख्यक रक्षकों को निशाना बनाती रही है. साथ ही व्यक्तियों पर संदेह या विपक्ष में शामिल होने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी जाती है.

पढ़े : एनएचआरसी ने कोरोना के प्रभाव का अध्ययन को लेकर 11 सदस्यीय समिति का किया गठन

विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा असाधारण हत्याओं को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और इस तरह के किसी भी उल्लंघन की जांच करवा कर मुकदमा चलाना चाहिए और आरोपियों को दंडित किया जाना चाहिए,

जिनेवा : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) के 44 वें सत्र में नेशनल इक्वॉलटी पार्टी जेकेजीबीएल के अध्यक्ष,सज्जाद राजा ने कहा 'पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग स्वीकार्य नहीं हैं.

यूएनएचआरसी के 44 वें सत्र में बोलते हुए राजा, नेशनल इक्वॉलटी पार्टी (JKGBL) के अध्यक्ष, ने कहा 'पाकिस्तानी कब्जे वाले तथाकथित 'आजाद' कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में हो रही असाधारण हत्याएं स्वीकार्य नहीं हैं. आज आजाद कश्मीर के नागरिक आपके सामने खड़े हैं और हमारे लोगों के दमन और असाधारण हत्याओं पर आपका हस्तक्षेप चाहते हैं.

राजा का कहना हैं 'आजादी का अर्थ' मुक्त होता है, लेकिन यह गलत है. हमारे लोगों से सच्चाई छिपाई जा रही है. वास्तव में पाकिस्तान की किसी बात असहमति होने पर हमारी आवाज को अधिकारियों, सेना को आईएसआई के माध्यम से कुचल दिया जाता है.

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुसार, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) प्रेस और स्वतंत्रता-समर्थक समूहों पर व्यापक निगरानी अभियान चलाती है. सज्जाद राजा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार, सेना लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनपर अत्याचार किया जाता है और कई लोगों को मार दिया जाता हैं.

जेकेजीबीएल अध्यक्ष ने आगे कहा मैं इस काउंसिल से अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तानी सरकार को कुछ नेता जैसे अरिफ शाहिद, सईद हैदर शाह रिजवी, अली मुर्तजा, शेर खान, काजी खुशाल और राजा नाजिम जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के विशिष्ट मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

पाकिस्तान में लंबे समय से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इतिहास रहा है. उन्होंने कहा कि पाक सरकार और सेना वहां महत्वपूर्ण, मानवाधिकार से जुड़े लोगों और अल्पसंख्यक रक्षकों को निशाना बनाती रही है. साथ ही व्यक्तियों पर संदेह या विपक्ष में शामिल होने का आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी जाती है.

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विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरकार द्वारा असाधारण हत्याओं को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और इस तरह के किसी भी उल्लंघन की जांच करवा कर मुकदमा चलाना चाहिए और आरोपियों को दंडित किया जाना चाहिए,

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