मंडाले : म्यांमार में सत्तारूढ़ जुंटा (सैन्य शासन) ने देश के सबसे बड़े शहर यांगून के कई हिस्सों में मार्शल कानून लागू करने की घोषणा की है. म्यांमार में रविवार को तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में तीन दर्जन से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए.
एसिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रीजनर्स (AAPP) के मुताबिक रविवार सबसे हिंसक दिनों में से एक रहा. प्रर्दशनों के दौरान कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई. वहीं यांगून के टाउनशिप में 22 नागरिकों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए.
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रविवार की देर रात, राज्य प्रसारक एमआरटीवी पर यह घोषणा की गई कि राज्य प्रशासनिक परिषद ने सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था, स्थिरता और विकास को बहाल करने के लिए हलिंग थार यार टाउनशिप में मार्शल लॉ लागू किया है.
जाने क्या होता है मार्शल लॉ
मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है, जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र, शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है. यह जरूरी नहीं हैं कि मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो, यह किसी भी देश के छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है. इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है.