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पाकिस्तान कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया - Non bailable arrest warrant against Nawaz Sharif

भूमि आवंटन मामले में पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. नवाज शरीफ तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. कोर्ट ने पिछले महीने उनके खिलाफ एक जमानती वारंट और समन जारी किया था. पढ़ें पूरी खबर...

Nawaz Sharif
नवाज शरीफ
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Published : Sep 3, 2020, 6:16 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भूमि आवंटन मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है.

प्लॉट आवंटन की सुनवाई के दौरान, मॉडल टाउन पुलिस इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने लाहौर अदालत के न्यायाधीश असद अली को बताया कि शरीफ अपने निवास पर नहीं थे. पिछले महीने ही अदालत ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के खिलाफ एक जमानती वारंट और समन जारी किया था.

वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएन-एन) के नेता अता तरार ने अदालत को में इस बात की पुष्टि की कि 70 वर्षीय पार्टी प्रमुख शरीफ छह महीने से विदेश में हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के वकील हैरिस कुरैशी ने अदालत से शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी (एनबीए) वारंट जारी करने की अपील की.

पढ़ें :- कुलभूषण जाधव का वकील नियुक्त करने का भारत को मिले एक और मौका : पाक कोर्ट

अदालत ने एनबीए वारंट जारी किया और विदेश मंत्रालय (एमओएफए) को लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के माध्यम से शरीफ को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.

लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भूमि आवंटन मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है.

प्लॉट आवंटन की सुनवाई के दौरान, मॉडल टाउन पुलिस इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने लाहौर अदालत के न्यायाधीश असद अली को बताया कि शरीफ अपने निवास पर नहीं थे. पिछले महीने ही अदालत ने तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के खिलाफ एक जमानती वारंट और समन जारी किया था.

वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएन-एन) के नेता अता तरार ने अदालत को में इस बात की पुष्टि की कि 70 वर्षीय पार्टी प्रमुख शरीफ छह महीने से विदेश में हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के वकील हैरिस कुरैशी ने अदालत से शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी (एनबीए) वारंट जारी करने की अपील की.

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अदालत ने एनबीए वारंट जारी किया और विदेश मंत्रालय (एमओएफए) को लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के माध्यम से शरीफ को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.

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