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पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में दो ईसाई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Feb 17, 2021, 8:18 PM IST

पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप में दो ईसाई युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसमें युवकों पर जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है उसमें उन्हें फांसी, उम्र कैद व दस साल तक के दंड का प्रावधान है.

पाकिस्तान
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लाहौर : पाकिस्तान के पंजाब में दो ईसाई युवकों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक आसिम इफ्तिकार ने यहां बुधवार को पत्रकारों को बताया, '(लाहौर में) मॉडल टाउन पुलिस ने दो ईसाई युवकों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 295-ए, 295-बी और 295-सी के तहत मामला दर्ज किया है.'

इफ्तिकार ने यह भी बताया कि इलाके में कानून एवं व्यवस्था अब नियंत्रण में है.

प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता छात्र हारून अहमद ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने धर्म पर चर्चा के दौरान ईशनिंदा की है.

धारा 295-सी के तहत फांसी हो सकती है, जबकि 295-बी के तहत उम्र कैद की सजा, वहीं 295ए के तहत 10 साल तक के दंड का प्रावधान है.

पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून और उनमें सजा का प्रावधान बेहद सख्त माना जाता है. ईशनिंदा के आरोपी अपनी पसंद का वकील रखने से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता ऐसे संवेदनशील मामले अपने हाथ में लेने से मना कर देते हैं.

लाहौर : पाकिस्तान के पंजाब में दो ईसाई युवकों के खिलाफ ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक आसिम इफ्तिकार ने यहां बुधवार को पत्रकारों को बताया, '(लाहौर में) मॉडल टाउन पुलिस ने दो ईसाई युवकों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 295-ए, 295-बी और 295-सी के तहत मामला दर्ज किया है.'

इफ्तिकार ने यह भी बताया कि इलाके में कानून एवं व्यवस्था अब नियंत्रण में है.

प्राथमिकी के मुताबिक, शिकायतकर्ता छात्र हारून अहमद ने आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने धर्म पर चर्चा के दौरान ईशनिंदा की है.

धारा 295-सी के तहत फांसी हो सकती है, जबकि 295-बी के तहत उम्र कैद की सजा, वहीं 295ए के तहत 10 साल तक के दंड का प्रावधान है.

पाकिस्तान का ईशनिंदा कानून और उनमें सजा का प्रावधान बेहद सख्त माना जाता है. ईशनिंदा के आरोपी अपनी पसंद का वकील रखने से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता ऐसे संवेदनशील मामले अपने हाथ में लेने से मना कर देते हैं.

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