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हांगकांग के नामी मीडिया कारोबारी जिम्मी लाई की जमानत रद्द - बीजिंग द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज

हांगकांग के नामी मीडिया कारोबारी जिम्मी लाई की जमानत रद्द कर दी गई है. लाई पर तीन दिसंबर को अपनी कंपनी नेक्स्ट डिजिटल के कार्यालय की लीज शर्तों का उल्लंघन कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया.

jimmy lie
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Published : Dec 31, 2020, 4:45 PM IST

हांगकांग : हांगकांग के नामी मीडिया कारोबारी जिम्मी लाई की जमानत रद्द कर दी गई है. यह फैसला यहां की शीर्ष अदालत ने अभियोजन पक्ष के, उन्हें वापस हिरासत में भेजने के अनुरोध के बाद किया गया. उल्लेखनीय है कि फर्जीवाड़ा करने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में तीन हफ्ते तक हिरासत में रहने के बाद लाई को 23 दिसंबर को जमानत मिली थी.

एक फरवरी को अगली सुनवाई

उनकी अपील पर अब एक फरवरी को सुनवाई होगी. अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह तार्किक रूप से विचार करने योग्य है कि पूर्व के न्यायाधीश का फैसला त्रृटिपूर्ण था और जमानत देने का वह आदेश वैध नहीं था.

लाई पर तीन दिसंबर को अपनी कंपनी नेक्स्ट डिजिटल के कार्यालय की लीज शर्तों का उल्लंघन कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया. इसके बाद 12 दिसंबर को उन पर विदेशी ताकतों से साठगांठ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के शक में बीजिंग द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया.

हांगकांग : हांगकांग के नामी मीडिया कारोबारी जिम्मी लाई की जमानत रद्द कर दी गई है. यह फैसला यहां की शीर्ष अदालत ने अभियोजन पक्ष के, उन्हें वापस हिरासत में भेजने के अनुरोध के बाद किया गया. उल्लेखनीय है कि फर्जीवाड़ा करने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में तीन हफ्ते तक हिरासत में रहने के बाद लाई को 23 दिसंबर को जमानत मिली थी.

एक फरवरी को अगली सुनवाई

उनकी अपील पर अब एक फरवरी को सुनवाई होगी. अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह तार्किक रूप से विचार करने योग्य है कि पूर्व के न्यायाधीश का फैसला त्रृटिपूर्ण था और जमानत देने का वह आदेश वैध नहीं था.

लाई पर तीन दिसंबर को अपनी कंपनी नेक्स्ट डिजिटल के कार्यालय की लीज शर्तों का उल्लंघन कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया गया. इसके बाद 12 दिसंबर को उन पर विदेशी ताकतों से साठगांठ कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के शक में बीजिंग द्वारा लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया.

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