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डेनियल पर्ल हत्या मामला : शनिवार को कराची जेल से रिहा होंगे चार आरोपी

2002 में हुए डेनियल पर्ल हत्याकांड ने सनसनी मचा दी थी. इस केस के वकील ने देश और पाकिस्तान की शीर्ष कोर्ट को बताया कि आरोपी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है. इस मामले में अलकायदा नेता अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहायक शनिवार को जेल से बाहर आएंगे.

डेनियल पर्ल की हत्या
डेनियल पर्ल की हत्या
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Published : Dec 25, 2020, 10:27 AM IST

कराची : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल को अगवा कर उनकी हत्या के मामले में अलकायदा नेता अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहायक शनिवार को जेल से बाहर आएंगे.

पाकिस्तान की एक अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए और सजा प्राप्त शेख और उसके तीन सहयोगियों - फहद नसीम, सलमान साकिब एवं शेख आदिल - को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश दिया था. सिंध उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के के अगा की दो सदस्यीय पीठ ने सुरक्षा एजेंसियों को शेख और अन्य आरोपियों को किसी भी तरह हिरासत में नहीं रखने का निर्देश दिया और उनकी हिरासत से संबंधित सिंध सरकार की सभी अधिसूचना को अमान्य करार दिया.

अदालत ने उन सबकी हिरासत को अवैध करार दिया था.

जेल अधीक्षक के मुताबिक चारों को गुरुवार को कराची सेंट्रल जेल से रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि जेल प्रशासन को सिंध उच्च न्यायालय का आदेश बहुत देर से मिला. देश में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण चारों को अब शनिवार को रिहा किया जाएगा.

पढ़ें : डेनियल पर्ल हत्याकांड: पाक वकील ने हत्यारे को अंतरराष्ट्रीय आतंकी बताया

वाल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल को 2002 में अगवा कर लिया गया था और उनका सिर कलम कर दिया गया था. यह घटना उस वक्त हुई थी जब वह पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन अलकायदा के बीच जुड़ाव पर खबरों के लिए तफ्तीश कर रहे थे.

कराची : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल को अगवा कर उनकी हत्या के मामले में अलकायदा नेता अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहायक शनिवार को जेल से बाहर आएंगे.

पाकिस्तान की एक अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए और सजा प्राप्त शेख और उसके तीन सहयोगियों - फहद नसीम, सलमान साकिब एवं शेख आदिल - को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश दिया था. सिंध उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के के अगा की दो सदस्यीय पीठ ने सुरक्षा एजेंसियों को शेख और अन्य आरोपियों को किसी भी तरह हिरासत में नहीं रखने का निर्देश दिया और उनकी हिरासत से संबंधित सिंध सरकार की सभी अधिसूचना को अमान्य करार दिया.

अदालत ने उन सबकी हिरासत को अवैध करार दिया था.

जेल अधीक्षक के मुताबिक चारों को गुरुवार को कराची सेंट्रल जेल से रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि जेल प्रशासन को सिंध उच्च न्यायालय का आदेश बहुत देर से मिला. देश में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण चारों को अब शनिवार को रिहा किया जाएगा.

पढ़ें : डेनियल पर्ल हत्याकांड: पाक वकील ने हत्यारे को अंतरराष्ट्रीय आतंकी बताया

वाल स्ट्रीट जर्नल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल को 2002 में अगवा कर लिया गया था और उनका सिर कलम कर दिया गया था. यह घटना उस वक्त हुई थी जब वह पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन अलकायदा के बीच जुड़ाव पर खबरों के लिए तफ्तीश कर रहे थे.

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