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अमेरिकी आयोग ने असम डिटेंशन सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत - अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने असम डिटेंशन सेंटर में रखे गए कई विदेशी लोगों की रिहाई के लिए शर्तों में ढील देने पर भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. उच्चतम नयायालय ने यह ढील कोरोना वायरस के प्रसार की आशंका को ध्यान में रखते हुए दिया है.

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प्रतीकात्मक चित्र
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Published : Apr 15, 2020, 3:01 PM IST

वॉशिंगटन : अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कोविड-19 के प्रसार की आशंकाओं के कारण असम में हिरासत में रखे गए कई विदेशी लोगों की रिहाई के लिए शर्तों में ढील देने के भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है.

यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष टोनी पर्किन्स ने मंगलवार को कहा, 'हम इस फैसले का पहले कदम के रूप में स्वागत करते हैं.'

जस्टिस फॉर लिबर्टी इनिशिएटिव द्वारा दायर की गई एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कम से कम दो साल से रखे गए बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया और निजी मुचलके की राशि को भी 1,00,000 से कम करके 5,000 रुपये कर दिया.

यह भी पढ़ें- कोरोना: भारतीय मूल के योग एक्सपर्ट ने दी चीन के हालात के बारे में जानकारी

पर्किंस ने एक बयान में उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि वह हिरासत में रखे गए सभी लोगों की मानवीय आधार पर रिहाई का राज्य सरकार को आदेश दे.

वॉशिंगटन : अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कोविड-19 के प्रसार की आशंकाओं के कारण असम में हिरासत में रखे गए कई विदेशी लोगों की रिहाई के लिए शर्तों में ढील देने के भारत के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है.

यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष टोनी पर्किन्स ने मंगलवार को कहा, 'हम इस फैसले का पहले कदम के रूप में स्वागत करते हैं.'

जस्टिस फॉर लिबर्टी इनिशिएटिव द्वारा दायर की गई एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कम से कम दो साल से रखे गए बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया और निजी मुचलके की राशि को भी 1,00,000 से कम करके 5,000 रुपये कर दिया.

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पर्किंस ने एक बयान में उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि वह हिरासत में रखे गए सभी लोगों की मानवीय आधार पर रिहाई का राज्य सरकार को आदेश दे.

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