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अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप को जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने का दिया आदेश - US judge orders Trump to record statement

अमेरिका में एक न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है. उन्होंने यह भी कहा की वह इस कारोबार से जुड़े लोगों से सवाल-जवाब करना चाहती हैं और उनके पास ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार है.

judge orders Trump to record statement
ट्रंप को बयान दर्ज कराने का आदेश
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Published : Feb 18, 2022, 9:40 AM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिका में एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराएं. न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोन ने आदेश दिया कि ट्रंप और उनके बच्चे इवांका तथा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स द्वारा दिसंबर में जारी किए गए सम्मन का पालन करें.

न्यायाधीश ने ट्रंप और जेम्स के कार्यालय के वकीलों की दो घंटे तक चली जिरह के बाद यह फैसला दिया कि ट्रंप और उनके दोनों बच्चे 21 दिनों के अंदर अपने बयान दर्ज कराएं. अदालत ने कहा, अंतिम विश्लेषण में, राज्य के अटॉर्नी जनरल ने एक कारोबारी ईकाई की जांच शुरू की और संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के प्रचुर सबूतों का पता लगाया. उन्होंने यह भी कहा की वह इस कारोबार से जुड़े लोगों से सवाल-जवाब करना चाहती हैं और उनके पास ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार है. हालांकि इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है.

यह भी पढ़ें-मोदी द्वारा आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम के कारण देश में कोरोना फैला: राकांपा

ट्रंप के प्रवक्ता ने फिलहाल इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. जेम्स ने कहा कि उनकी जांच में ऐसे सबूत मिले हैं कि ट्रंप की कंपनी ने कर्ज और कर में छूट लेने के लिए गोल्फ कोर्स और स्काईस्क्रैपर्स जैसी संपत्तियों के मूल्यांकन में फर्जीवाड़ा किया.

(पीटीआई-भाषा)

न्यूयॉर्क: अमेरिका में एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कारोबारी गतिविधियों की जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराएं. न्यायाधीश आर्थर एन्गोरोन ने आदेश दिया कि ट्रंप और उनके बच्चे इवांका तथा डोनाल्ड ट्रंप जूनियर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स द्वारा दिसंबर में जारी किए गए सम्मन का पालन करें.

न्यायाधीश ने ट्रंप और जेम्स के कार्यालय के वकीलों की दो घंटे तक चली जिरह के बाद यह फैसला दिया कि ट्रंप और उनके दोनों बच्चे 21 दिनों के अंदर अपने बयान दर्ज कराएं. अदालत ने कहा, अंतिम विश्लेषण में, राज्य के अटॉर्नी जनरल ने एक कारोबारी ईकाई की जांच शुरू की और संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के प्रचुर सबूतों का पता लगाया. उन्होंने यह भी कहा की वह इस कारोबार से जुड़े लोगों से सवाल-जवाब करना चाहती हैं और उनके पास ऐसा करने का स्पष्ट अधिकार है. हालांकि इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है.

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ट्रंप के प्रवक्ता ने फिलहाल इस फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. जेम्स ने कहा कि उनकी जांच में ऐसे सबूत मिले हैं कि ट्रंप की कंपनी ने कर्ज और कर में छूट लेने के लिए गोल्फ कोर्स और स्काईस्क्रैपर्स जैसी संपत्तियों के मूल्यांकन में फर्जीवाड़ा किया.

(पीटीआई-भाषा)

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