वॉशिंगटन : अमेरिका के एक न्यायाधीश ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा यात्रा पर लगाई गई पाबंदी का इस्तेमाल, भारतीय तकनीकी पेशेवरों समेत उन लोगों को वीजा की मनाही के लिए नहीं किया जा सकता जो यात्रा करने के लिए योग्य हैं. मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी सामने आई.
'नार्थजर्सी डॉट कॉम' पर प्रकाशित खबर के अनुसार, 'अमेरिकी आव्रजन वकील संघ’ (एआईएलए) के समर्थन से आव्रजन कानून कंपनियों के समूह और कुछ लोगो की अदालत में दायर याचिका पर यह फैसला आया है. याचिका दायर करने वाले एक वकील ने ट्वीट किया कि याचिका में कहा गया था कि यात्रा पर प्रतिबंध का अर्थ वीजा पर प्रतिबंध लगाना नहीं है.'
मंगलवार को आए आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा इन यात्रा प्रतिबंधों का इस्तेमाल वीजा की पात्रता रखने वाले यात्रियों के वीजा की प्रक्रिया पर रोक लगाना गैर कानूनी है.
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पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाद आए जो बाइडेन प्रशासन ने महामारी को रोकने के उद्देश्य से उक्त यात्रा प्रतिबंध लगाए थे. संघीय न्यायाधीश जेम्स ई बॉसबर्ग ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय द्वारा अन्य देशों ने आने वाले यात्रियों को वीजा जारी नहीं करने के नियम पर रोक लगा दी.
(पीटीआई भाषा)