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ग्रीन कार्ड पर हर देश के लिए सात फीसद की सीमा खत्म करने वाला विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में पेश

हर देश को दिए जाने वाले रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (us house of representatives) में दोनों दलों ने संयुक्त रूप से विधेयक प्रस्तुत किया.

अमेरिकी कांग्रेस
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Published : Jun 3, 2021, 3:45 PM IST

वाशिंगटन : अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (us house of representatives) में दोनों दलों ने हर देश को दिए जाने वाले रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड (green card) की सीमा हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक विधेयक पेश किया.

कांग्रेस सदस्य जोए लोफग्रेन और जॉन कुर्टिस ने यह विधेयक पेश किया और इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

'इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट' (EAGLE) कानून, 2021 को पहले सीनेट में पारित करने की जरूरत है जिसके बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस में जाएगा. इस विधेयक में रोजगार आधारित प्रवासी वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को हटाने का प्रावधान है.

साथ ही इसमें परिवार प्रायोजित वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को 15 फीसद तक बढ़ाया गया है. आव्रजन और नागरिकता पर सदन की उप समिति की अध्यक्ष लोफग्रेन ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि हमारी आव्रजन प्रणाली में बहुत खामी है और इसमें दशकों से त्रुटि है.'

पढ़ें - संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग का अधिकार गंवा सकते हैं ईरान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य

उन्होंने कहा कि आव्रजन वीजा देने की मूल रूपरेखा 20वीं सदी की है और इसे आखिरी बार गंभीर रूप से 1990 में संशोधित किया गया जब संसद ने वीजा के आवंटन पर दुनियाभर में एक सीमा तय कर दी और प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा आज भी लागू है.

उन्होंने कहा कि समय के साथ ही इन सीमाओं से 1990 में ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या अकल्पनीय रूप से बढ़ गयी. इसका असर यह हुआ कि कम आबादी वाले देशों को भी उतने ही वीजा आवंटित किए गए जितने वीजा ज्यादा आबादी वाले देशों को मिले.

(पीटीआई-भाषा)

वाशिंगटन : अमेरिका की प्रतिनिधि सभा (us house of representatives) में दोनों दलों ने हर देश को दिए जाने वाले रोजगार पर आधारित ग्रीन कार्ड (green card) की सीमा हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक विधेयक पेश किया.

कांग्रेस सदस्य जोए लोफग्रेन और जॉन कुर्टिस ने यह विधेयक पेश किया और इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं.

'इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट' (EAGLE) कानून, 2021 को पहले सीनेट में पारित करने की जरूरत है जिसके बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस में जाएगा. इस विधेयक में रोजगार आधारित प्रवासी वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को हटाने का प्रावधान है.

साथ ही इसमें परिवार प्रायोजित वीजा पर प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा को 15 फीसद तक बढ़ाया गया है. आव्रजन और नागरिकता पर सदन की उप समिति की अध्यक्ष लोफग्रेन ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि हमारी आव्रजन प्रणाली में बहुत खामी है और इसमें दशकों से त्रुटि है.'

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उन्होंने कहा कि आव्रजन वीजा देने की मूल रूपरेखा 20वीं सदी की है और इसे आखिरी बार गंभीर रूप से 1990 में संशोधित किया गया जब संसद ने वीजा के आवंटन पर दुनियाभर में एक सीमा तय कर दी और प्रति देश सात प्रतिशत की सीमा आज भी लागू है.

उन्होंने कहा कि समय के साथ ही इन सीमाओं से 1990 में ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या अकल्पनीय रूप से बढ़ गयी. इसका असर यह हुआ कि कम आबादी वाले देशों को भी उतने ही वीजा आवंटित किए गए जितने वीजा ज्यादा आबादी वाले देशों को मिले.

(पीटीआई-भाषा)

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