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Vivek Oberoi: विवेक ओबेरॉय के साथ 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

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Published : Jul 21, 2023, 8:07 PM IST

'मस्ती' एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक्टर के साथ 3 लोगों ने 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है.

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मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ तीन लोगों ने कथित रूप से 1.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. आरोपियों ने एक कार्यक्रम और फिल्म निर्माण कंपनी में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलने का वादा कर अभिनेता से निवेश करने को कहा, लेकिन रकम का उपयोग खुद के लिए किया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला बुधवार को प्रकाश में आया, जब ओबेरॉय के 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' ने तीन लोगों के खिलाफ अंधेरी पूर्व के एमआईडीसी थाने में शिकायत दायर की. शिकायत के मुताबिक, एक फिल्म निर्माता सहित तीनों आरोपी, अभिनेता के कारोबारी साझेदार थे और उन्होंने (आरोपियों ने) ओबेरॉय से एक कार्यक्रम एवं फिल्म निर्माण कंपनी में रुपये निवेश करने के लिए कहा था.

अधिकारी ने कहा कि अभिनेता ने परियोजना में 1.55 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन आरोपियों ने निवेश की गई रकम का उपयोग अपने लिए किया. अधिकारी ने कहा कि अभिनेता की पत्नी भी कंपनी में साझेदार हैं.

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 419 (धोखा देने के लिए किसी अन्य की पहचान का इस्तेमाल करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा रखने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है.

(पीटीआई-भाषा)

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एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला बुधवार को प्रकाश में आया, जब ओबेरॉय के 'चार्टर्ड अकाउंटेंट' ने तीन लोगों के खिलाफ अंधेरी पूर्व के एमआईडीसी थाने में शिकायत दायर की. शिकायत के मुताबिक, एक फिल्म निर्माता सहित तीनों आरोपी, अभिनेता के कारोबारी साझेदार थे और उन्होंने (आरोपियों ने) ओबेरॉय से एक कार्यक्रम एवं फिल्म निर्माण कंपनी में रुपये निवेश करने के लिए कहा था.

अधिकारी ने कहा कि अभिनेता ने परियोजना में 1.55 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन आरोपियों ने निवेश की गई रकम का उपयोग अपने लिए किया. अधिकारी ने कहा कि अभिनेता की पत्नी भी कंपनी में साझेदार हैं.

उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 419 (धोखा देने के लिए किसी अन्य की पहचान का इस्तेमाल करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (साझा इरादा रखने) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है.

(पीटीआई-भाषा)

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