मुंबई: मीका सिंह ने 2006 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अभिनेत्री राखी सावंत को उनकी मर्जी के खिलाफ किस किया था. जिसके लिए राखी ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं अब 17 साल पुरानी दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए मीका सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद न्यायमूर्ति गडकरी और न्यायमूर्ति नाइक की पीठ के समक्ष आज इस संबंध में सुनवाई हुई. इसके केस को रद्द करने की अर्जी पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने आज मुंबई पुलिस को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज केस को रद्द करने का निर्देश दिया.
दरअसल साल 2006 में मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी. जिसमें राखी सावंत के साथ ही इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स भी मौजूद थे. इसी बीच राखी और मीका सिंह का आमना सामना हुआ, और फिर मीका सिंह ने उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें किस कर लिया तो राखी सावंत ने उसी वक्त सबके सामने मीका सिंह को दो शब्द कह दिए. और उसके बाद उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराई.
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Bombay High Court quashes an FIR of molestation by Rakhi Sawant, against singer Mika Singh in June 2006, after Singh allegedly kissed her forcefully. The HC quashed the FIR after it was informed that Singh and Sawant have amicably settled the matter. High Court ordered quashing… pic.twitter.com/EFpgbPN5Sv
— ANI (@ANI) June 15, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) June 15, 2023Bombay High Court quashes an FIR of molestation by Rakhi Sawant, against singer Mika Singh in June 2006, after Singh allegedly kissed her forcefully. The HC quashed the FIR after it was informed that Singh and Sawant have amicably settled the matter. High Court ordered quashing… pic.twitter.com/EFpgbPN5Sv
— ANI (@ANI) June 15, 2023
शिकायत ओशिवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में दर्ज की गई थी. उसी शिकायत को रद्द करने के लिए हाल ही में मीका सिंह की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था. उन्होंने उस समय की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. इसके लिए मीका सिंह द्वारा दायर मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी की बेंच के समक्ष हुई. उस वक्त मीका सिंह के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट की ओर से राखी सावंत के वकीलों से भी पूछताछ की गई थी. अदालत ने आखिरकार मुंबई पुलिस को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने का निर्देश दिया.