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KRK होंगे गिरफ्तार! Manoj Bajpayee को 'चरसी और गंजेड़ी' कहने पर MP कोर्ट ने जारी किया वॉरंट

फिल्म समीक्षक केआरके ने एक्टर मनोज बाजपेयी को गंजेड़ी और चरसी कहा था, इसके बाद एक्टर ने केआरके के खिलाफ मानहानि का केस लगाया था. फिलहाल अब मामले में मध्यप्रदेश की इंदौर कोर्ट ने केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है.

krk vs manoj bajpayee controversy
केआरके बनाम मनोज बाजपेयी विवाद
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Published : Mar 18, 2023, 8:50 AM IST

इंदौर। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की ओर से दायर मानहानि मामले में फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है, यह मामला सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर बाजपेयी को केआरके द्वारा 'चरसी और गंजेड़ी' कहे जाने के आरोप में दर्ज कराया गया था. बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. जोशी ने बताया कि "मेरे मुवक्किल की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने केआरके के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया और अदालत में उनकी हाजिरी के लिए 10 मई की तारीख तय की."

केआरके बनाम मनोज बाजपेयी विवाद में दोनों का पक्ष: दरअसल इस मामले में बाजपेयी ने कहा कि "केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वह प्रकरण की सुनवाई में कथित तौर पर देरी कराने के लिए न्यायालय के सामने जान-बूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं." वहीं केआरके ने जेएमएफसी से अनुरोध किया है कि "जिला अदालत में मेरे खिलाफ कार्यवाही स्थगित की जाए, क्योंकि मैं कैंसर से पीड़ित हूं. मेरी ओर से मामले में शीर्ष न्यायालय में एक याचिका पेश की गई है जिसमें मुझे स्थगन आदेश की राहत मिलने की पूरी उम्मीद है." बता दें कि बाजपेयी द्वारा केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत में दर्ज कराया गया मानहानि का मामला रद्द कराने को दायर याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी थी.

क्या है चरसी और गंजेड़ी मामला: पद्मश्री से सम्मानित मनोज बाजपेयी ने इंदौर जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि "केआरके ने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से अलग-अलग ट्विटर हैंडल से 26 जुलाई 2021 को 2 ट्वीट कर मुझे 'चरसी और गंजेड़ी' कहा था. वहीं उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बहस के दौरान केआरके के वकील ने उक्त आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि "इनमें से एक ट्विटर हैंडल 'केआरके बॉक्स आफिस' 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद नामक शख्स को 'घोषणा या समझौता विलेख' के जरिये बेचा जा चुका है और बाजपेयी के बारे में कथित ट्वीट किए जाने के वक्त केआरके इस हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. केआरके की ओर से उच्च न्यायालय में अपने बचाव में यह भी कहा गया था कि "मेंने बाजपेयी या भारतीय फिल्म जगत के किसी भी अन्य कलाकार का अपमान करने के इरादे भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की है."

Disclaimer: ETV BHARAT ने इस आर्टिकल को संपादित नहीं किया है, यह आर्टिकल पीटीआई-भाषा की फीड से लिया गया है.

इंदौर। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की ओर से दायर मानहानि मामले में फिल्म समीक्षक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है, यह मामला सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर बाजपेयी को केआरके द्वारा 'चरसी और गंजेड़ी' कहे जाने के आरोप में दर्ज कराया गया था. बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. जोशी ने बताया कि "मेरे मुवक्किल की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने केआरके के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया और अदालत में उनकी हाजिरी के लिए 10 मई की तारीख तय की."

केआरके बनाम मनोज बाजपेयी विवाद में दोनों का पक्ष: दरअसल इस मामले में बाजपेयी ने कहा कि "केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वह प्रकरण की सुनवाई में कथित तौर पर देरी कराने के लिए न्यायालय के सामने जान-बूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं." वहीं केआरके ने जेएमएफसी से अनुरोध किया है कि "जिला अदालत में मेरे खिलाफ कार्यवाही स्थगित की जाए, क्योंकि मैं कैंसर से पीड़ित हूं. मेरी ओर से मामले में शीर्ष न्यायालय में एक याचिका पेश की गई है जिसमें मुझे स्थगन आदेश की राहत मिलने की पूरी उम्मीद है." बता दें कि बाजपेयी द्वारा केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत में दर्ज कराया गया मानहानि का मामला रद्द कराने को दायर याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी थी.

क्या है चरसी और गंजेड़ी मामला: पद्मश्री से सम्मानित मनोज बाजपेयी ने इंदौर जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि "केआरके ने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से अलग-अलग ट्विटर हैंडल से 26 जुलाई 2021 को 2 ट्वीट कर मुझे 'चरसी और गंजेड़ी' कहा था. वहीं उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बहस के दौरान केआरके के वकील ने उक्त आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि "इनमें से एक ट्विटर हैंडल 'केआरके बॉक्स आफिस' 22 अक्टूबर 2020 को सलीम अहमद नामक शख्स को 'घोषणा या समझौता विलेख' के जरिये बेचा जा चुका है और बाजपेयी के बारे में कथित ट्वीट किए जाने के वक्त केआरके इस हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. केआरके की ओर से उच्च न्यायालय में अपने बचाव में यह भी कहा गया था कि "मेंने बाजपेयी या भारतीय फिल्म जगत के किसी भी अन्य कलाकार का अपमान करने के इरादे भी कभी कोई टिप्पणी नहीं की है."

Disclaimer: ETV BHARAT ने इस आर्टिकल को संपादित नहीं किया है, यह आर्टिकल पीटीआई-भाषा की फीड से लिया गया है.

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