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Delhi HC Order On 'Jawan' : दिल्ली हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश, फिल्म 'जवान' की लीक हुई क्लिप हटाएं

फिल्म निर्माता 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' की ओर से दायर याचिक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'जवान' की क्लिप लीक होने के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, केबल टीवी आउटलेट, डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं और विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मो को लीक हुई क्लिप को को लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Apr 26, 2023, 6:52 AM IST

Updated : Apr 26, 2023, 9:34 AM IST

नई दिल्ली: शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'जवान' की क्लिप लीक होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, केबल टीवी आउटलेट, डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं और विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मो को लीक हुई क्लिप को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही उच्च न्यायालय ने उनके प्रसार को रोकने का निर्देश दिया. शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था.

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने मंगलवार को यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसी सोशल मीडिया साइटों को फिल्म की कॉपीराइट सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जो फिल्म के फुटेज को दिखा रहे थे या देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा रहे थे. याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म से संबंधित दो वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे, जिनमें से एक में शाहरुख खान को लड़ाई के दृश्य में दिखाया गया था, और दूसरे में एक नृत्य दृश्य दिखाया गया था.

अदालत को बताया गया, यह वादी (रेड चिलीज) का मामला है कि ये लीक हुई वीडियो क्लिप वादी के कॉपीराइट/बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन के अलावा और कुछ नहीं हैं, जो वादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. लीक हुए वीडियो क्लिप एक साथ उक्त फिल्म में अभिनेताओं के लुक के साथ-साथ संगीत भी देते हैं, दोनों का खुलासा आमतौर पर रणनीतिक बिंदुओं पर एक फिल्म की सावधानी से क्यूरेट की गई मार्केटिंग रणनीति के हिस्से के रूप में किया जाता है.

मुकदमे में यह भी दावा किया गया कि फिल्म के सेट से विशिष्ट छवियां, जिन्हें स्टूडियो में बंद दरवाजों के पीछे शूट किया गया था, प्रतिवादियों द्वारा लीक की गई थीं. याचिका में कहा गया है कि एक आशंका व्यक्त की गई थी कि सोशल मीडिया हैंडल आगे कॉपी, रीप्रोड्यूस और कॉपीराइट-प्रोटेक्टेड सामग्री और अन्य स्वामित्व वाली जानकारी को विभिन्न प्लेटफॉर्मो पर वितरित करेंगे. याचिका में कहा गया, वादी उचित रूप से आशंका करता है कि लीक वीडियो क्लिप के इस तरह के प्रकाशन और अनधिकृत प्रसार से उक्त फिल्म में वादी के प्रचार और शोषण के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे.
(आईएएनएस)

नई दिल्ली: शाहरुख खान अभिनीत फिल्म 'जवान' की क्लिप लीक होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, केबल टीवी आउटलेट, डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं और विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मो को लीक हुई क्लिप को हटाने का आदेश दिया है. साथ ही उच्च न्यायालय ने उनके प्रसार को रोकने का निर्देश दिया. शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था.

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने मंगलवार को यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसी सोशल मीडिया साइटों को फिल्म की कॉपीराइट सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जो फिल्म के फुटेज को दिखा रहे थे या देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा रहे थे. याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म से संबंधित दो वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे, जिनमें से एक में शाहरुख खान को लड़ाई के दृश्य में दिखाया गया था, और दूसरे में एक नृत्य दृश्य दिखाया गया था.

अदालत को बताया गया, यह वादी (रेड चिलीज) का मामला है कि ये लीक हुई वीडियो क्लिप वादी के कॉपीराइट/बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन के अलावा और कुछ नहीं हैं, जो वादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. लीक हुए वीडियो क्लिप एक साथ उक्त फिल्म में अभिनेताओं के लुक के साथ-साथ संगीत भी देते हैं, दोनों का खुलासा आमतौर पर रणनीतिक बिंदुओं पर एक फिल्म की सावधानी से क्यूरेट की गई मार्केटिंग रणनीति के हिस्से के रूप में किया जाता है.

मुकदमे में यह भी दावा किया गया कि फिल्म के सेट से विशिष्ट छवियां, जिन्हें स्टूडियो में बंद दरवाजों के पीछे शूट किया गया था, प्रतिवादियों द्वारा लीक की गई थीं. याचिका में कहा गया है कि एक आशंका व्यक्त की गई थी कि सोशल मीडिया हैंडल आगे कॉपी, रीप्रोड्यूस और कॉपीराइट-प्रोटेक्टेड सामग्री और अन्य स्वामित्व वाली जानकारी को विभिन्न प्लेटफॉर्मो पर वितरित करेंगे. याचिका में कहा गया, वादी उचित रूप से आशंका करता है कि लीक वीडियो क्लिप के इस तरह के प्रकाशन और अनधिकृत प्रसार से उक्त फिल्म में वादी के प्रचार और शोषण के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे.
(आईएएनएस)

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Last Updated : Apr 26, 2023, 9:34 AM IST

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