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Chiranjeevi Blood Bank Case: चिरंजीवी ब्लड बैंक मामले में तेलुगू एक्टर राजशेखर और पत्नी जीविता को 1 साल की जेल की सजा

चिरंजीवी ब्लड बैंक मामले में नामपल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए टॉलीवुड के पावर कपल जीविता और राजशेखर को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है.

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तेलुगू एक्टर राजशेख-जीविता
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Published : Jul 19, 2023, 5:10 PM IST

हैदराबाद: टॉलीवुड के पावर कपल जीविता और राजशेखर को मानहानि मामले में जमानत दे दी गई. नामपल्ली में 17वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में जीविता और राजशेखर को एक साल की जेल की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. फिलहाल, उन्होंने जुर्माना दे दिया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने 2011 में मेगास्टार चिरंजीवी के ब्लड बैंक पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जीविता और राजशेखर ने कथित तौर पर कहा कि चिरंजीवी अपने ब्लड बैंक में ब्लड को अधिक कीमत पर बाजार में बेच रहे हैं. मेगास्टार चिरंजीवी के नाम पर चल रहे सर्विस प्रोग्राम और ट्रस्ट सर्विस के झूठे आरोप के लिए कपल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. लंबी सुनवाई के बाद नामपल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जुर्माना भरने के बाद अदालत ने राजशेखर कपल को अपील करने की इजाजत देते हुए जमानत दे दी.

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अनुसार, राजशेखर-जीविता और चिरंजीवी के बीच हमेशा मनमुटाव रहा है. 2020 में, राजशेखर और चिरंजीवी ने मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (एमएए) प्रोग्राम में पहुंचे थे. जब चिरंजीवी ने मंच पर अपना भाषण समाप्त किया, तो राजशेखर ने ऊपर जाकर और उस समय एमएए के अध्यक्ष, वरिष्ठ नरेश के खिलाफ बोलकर कार्यवाही बाधित कर दी. यह कथित तौर पर चिरंजीवी और राजशेखर के बीच हुई कई घटनाओं में से एक थी, जिससे उनके रिश्ते में खटास आ गई.

यह भी पढ़ें: Chiranjeevi Konidela: चिरंजीवी ने कैंसर पीड़ित होने की खबरों का किया खंडन, कहा- बिना समझे फालतू बातें न लिखें

हैदराबाद: टॉलीवुड के पावर कपल जीविता और राजशेखर को मानहानि मामले में जमानत दे दी गई. नामपल्ली में 17वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में जीविता और राजशेखर को एक साल की जेल की सजा और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. फिलहाल, उन्होंने जुर्माना दे दिया है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने 2011 में मेगास्टार चिरंजीवी के ब्लड बैंक पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जीविता और राजशेखर ने कथित तौर पर कहा कि चिरंजीवी अपने ब्लड बैंक में ब्लड को अधिक कीमत पर बाजार में बेच रहे हैं. मेगास्टार चिरंजीवी के नाम पर चल रहे सर्विस प्रोग्राम और ट्रस्ट सर्विस के झूठे आरोप के लिए कपल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. लंबी सुनवाई के बाद नामपल्ली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जुर्माना भरने के बाद अदालत ने राजशेखर कपल को अपील करने की इजाजत देते हुए जमानत दे दी.

तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अनुसार, राजशेखर-जीविता और चिरंजीवी के बीच हमेशा मनमुटाव रहा है. 2020 में, राजशेखर और चिरंजीवी ने मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (एमएए) प्रोग्राम में पहुंचे थे. जब चिरंजीवी ने मंच पर अपना भाषण समाप्त किया, तो राजशेखर ने ऊपर जाकर और उस समय एमएए के अध्यक्ष, वरिष्ठ नरेश के खिलाफ बोलकर कार्यवाही बाधित कर दी. यह कथित तौर पर चिरंजीवी और राजशेखर के बीच हुई कई घटनाओं में से एक थी, जिससे उनके रिश्ते में खटास आ गई.

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