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केके की मौत की सीबीआई जांच की मांग, कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वीकार की याचिका - कोलकाता नजरूल मंच

सिंगर केके की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को कलकत्ता हाइकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. 31 मई को दक्षिण कोलकाता के नजरूल मंच में गुरुदास कॉलेज के वार्षिक कॉलेज फंक्शन में लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म के बाद केके की मौत हो गई थी.

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केके के मौत की होगी सीबीआई जांच
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Published : Jun 6, 2022, 5:35 PM IST

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका में सिंगर केके के मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है. एडवोकेट रविशंकर चट्टोपाध्याय ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी. सोमवार दोपहर को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है.

बता दें कि अपनी अपील में याचिकाकर्ता रविशंकर चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया है. उन्होंने कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को नजरूल मंच में पूरी तरह से कुप्रबंधन था और स्थानीय प्रशासन की ओर से लापरवाही और अराजकता के कारणों में से एक थी. इसलिए, कुप्रबंधन के पीछे लापरवाही के बारीक बिंदुओं की पहचान करने की आवश्यकता है और इसके लिए सीबीआई जांच आवश्यक है.

गौरतलब है कि 31 मई को दक्षिण कोलकाता के नजरूल मंच में गुरुदास कॉलेज के वार्षिक कॉलेज फंक्शन में लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म के बाद केके की मौत हो गई थी. प्रोग्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुप्रबंधन के कई आरोप लगे, जहां सभागार की बैठने की क्षमता से दोगुने से अधिक प्रवेश किया गया था. दरअसल, केके ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान कई बार बेचैनी की शिकायत की थी.

जानकारी के अनुसार भीड़भाड़ के कारण सभागार की एयर-कंडिशनिंग मशीनें ठीक से अपना कार्य नहीं कर पा रही थीं, जिससे कार्यक्रम स्थल पर घुटन हो गई थी. पश्चिम बंगाल के बांकुरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सदस्य पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर चुके हैं.

(एजेंसी)

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका में सिंगर केके के मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है. एडवोकेट रविशंकर चट्टोपाध्याय ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी. सोमवार दोपहर को मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है.

बता दें कि अपनी अपील में याचिकाकर्ता रविशंकर चट्टोपाध्याय ने तर्क दिया है. उन्होंने कहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को नजरूल मंच में पूरी तरह से कुप्रबंधन था और स्थानीय प्रशासन की ओर से लापरवाही और अराजकता के कारणों में से एक थी. इसलिए, कुप्रबंधन के पीछे लापरवाही के बारीक बिंदुओं की पहचान करने की आवश्यकता है और इसके लिए सीबीआई जांच आवश्यक है.

गौरतलब है कि 31 मई को दक्षिण कोलकाता के नजरूल मंच में गुरुदास कॉलेज के वार्षिक कॉलेज फंक्शन में लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म के बाद केके की मौत हो गई थी. प्रोग्रम के दौरान कार्यक्रम स्थल पर कुप्रबंधन के कई आरोप लगे, जहां सभागार की बैठने की क्षमता से दोगुने से अधिक प्रवेश किया गया था. दरअसल, केके ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान कई बार बेचैनी की शिकायत की थी.

जानकारी के अनुसार भीड़भाड़ के कारण सभागार की एयर-कंडिशनिंग मशीनें ठीक से अपना कार्य नहीं कर पा रही थीं, जिससे कार्यक्रम स्थल पर घुटन हो गई थी. पश्चिम बंगाल के बांकुरा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सदस्य पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर चुके हैं.

(एजेंसी)

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