नई दिल्ली/नोएडा : पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों के स्तर से अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है. (Noida Police Commissioner) पुलिस आयुक्त न्यायालय की ओर से अभियुक्त फहीमुद्दीन मलिक पुत्र यासीन मलिक उर्फ यासीन तेली, देवदत्त उर्फ देवा पुत्र राम आसरे और सिद्धार्थ महरोत्रा पुत्र अशोक उर्फ आलोक महरोत्रा के खिलाफ 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश पारित किए गए हैं. अब पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी.
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3 गैंगस्टरों के खिलाफ कुर्की के आदेश : आज पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त फहीमुद्दीन मलिक निवासी थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर से सम्बन्धित धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986, चालानी थाना- फेस-2 नोएडा , देवदत्त उर्फ देवा निवासी शमशान घाट भंगेल थाना फेस-2 और सिद्धार्थ महरोत्रा निवासी सेक्टर 22, थाना सेक्टर 24, नोएडा की ओर सो अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति कुर्क की जा रही है, जो धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से सम्बन्धित है.
ज्वाइंट सीपी (कानून- व्यवस्था) का कहना : ज्वाइंट सीपी (कानून- व्यवस्था) रविशंकर छवि ने कुर्की किए जाने के संबंध में बताया कि कुर्क की गई अचल सम्पत्ति में स्विफ्ट कार, अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रुपये, मोटरसाइकिल रॉयल इनफिल्ड अनुमानित कीमत- 85 हजार रुपये और कार शेवरले क्रूज को कुर्क किया गया है. जिसकी अनुमानित कीमत- 6 लाख रुपये,जिसकी कुल अचल सम्पत्ति करीब 8 लाख 35 हजार रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किए गए. उन्होंने बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.
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