नई दिल्ली/नोएडाः नोएडा में परिवहन विभाग (Transport Department of Noida) बहुत जल्द एक नया नियम लाने वाला है. इसके आने के बाद लाखों लोगों को बड़ा फायदा होगा. वर्तमान में अगर किसी वाहन स्वामी की मौत हो जाती है तो उसका स्वामित्व स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में काफी दिक्कतें होती है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा. जिस तरीके से लोग जिंदा रहते समय अपनी दुकान, प्रॉपर्टी या प्लॉट का वारिस बना देते हैं. ठीक उसी तरीके से अब अपनी गाड़ी का भी वाहन स्वामी वारिस बना सकता है. (Transfer of ownership of vehicle)
प्लॉट और घर की तरह बनेंगे गाड़ी के वारिसः अगर किसी वाहन स्वामी की मौत हो जाती है तो वाहन का उत्तराधिकारी बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर कई तरह के दस्तावेज तैयार करवाने पड़ते हैं. कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि काफी महीनों तक वाहन स्वामी का परिवार परेशान रहता है और विवाद तक की नौबत आ जाती है.
परिवहन विभाग के इस नियम के लागू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों लोगों को ही सबसे बड़ा फायदा होगा. जिले में काफी ऐसे लोग हैं, जिसमें वाहन स्वामी की मौत होने के बाद अपने नाम वाहन नहीं कर पाए हैं. उन्हें इसका लाभ होगा.
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गाड़ी के वारिसान के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए ARTO सियाराम वर्मा ने बताया कि परिवहन आयुक्त के आदेश के तहत पंजीकरण में वाहन मालिक के अलावा उनके उत्तराधिकारी का नाम भी दर्ज होगा. यह नाम वाहन मालिक द्वारा ही दर्ज कराया जाएगा.