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नोएडा में 30 अगस्त तक लगाई गई धारा 144

गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक के लिए धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है. अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है.

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नोएडा
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Published : Jul 10, 2021, 9:50 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 महामारी और आगामी त्योहारों के मद्देनजर एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है. धारा 144 आगामी 30 अगस्त तक के लिए लगाई गई है, जिसमें तमाम शर्ते हैं. साथ ही 16 बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन करना हर किसी के लिए जरूरी होगा.

साथ ही जुलाई और अगस्त माह में पड़ने वाले तमाम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था भंग न हो इस उद्देश्य से धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय द्वारा दिया गया है. जुलाई और अगस्त में पड़ने वाले त्योहारों में 21 जुलाई को बकरीद, 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास, 6 अगस्त को श्रावण मास महाशिवरात्रि, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 और 20 अगस्त को मोहर्रम , 22 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा.

इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है. यह बातें अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने आदेश में कहा है. इसके साथ ही उन्होंने आदेश में कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या से अधिक कोई भी रेस्टोरेंट्स या होटल नहीं खुलेंगे.

ये भी पढ़ें: Noida Corona: 24 घंटे में 2 नए कोरोना संक्रमित मिले, 4 हुए ठीक


पांडेय ने कहा कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है तो यह आदेश गौतमबुध नगर के संपूर्ण क्षेत्र में आज से 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित आदेश के अनुरूप इस निषेधाज्ञा के संबंधित बिंदु स्वतः संशोधित माने जाएंगे. इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 महामारी और आगामी त्योहारों के मद्देनजर एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है. धारा 144 आगामी 30 अगस्त तक के लिए लगाई गई है, जिसमें तमाम शर्ते हैं. साथ ही 16 बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन करना हर किसी के लिए जरूरी होगा.

साथ ही जुलाई और अगस्त माह में पड़ने वाले तमाम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था भंग न हो इस उद्देश्य से धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय द्वारा दिया गया है. जुलाई और अगस्त में पड़ने वाले त्योहारों में 21 जुलाई को बकरीद, 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास, 6 अगस्त को श्रावण मास महाशिवरात्रि, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 और 20 अगस्त को मोहर्रम , 22 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा.

इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है. यह बातें अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने आदेश में कहा है. इसके साथ ही उन्होंने आदेश में कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत से ज्यादा संख्या से अधिक कोई भी रेस्टोरेंट्स या होटल नहीं खुलेंगे.

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पांडेय ने कहा कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है तो यह आदेश गौतमबुध नगर के संपूर्ण क्षेत्र में आज से 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित आदेश के अनुरूप इस निषेधाज्ञा के संबंधित बिंदु स्वतः संशोधित माने जाएंगे. इस आदेश अथवा आदेश के किसी उपखंड का उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

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