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त्योहारों को देखते हुए नोएडा में धारा-144

गौतमबुद्धनगर में 30 सितंबर तक के लिए दारा 144 लागू की गई है. अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने जानकारी देते बताया कि आने वाले दिनों में पड़ने वाले तीज-त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में यह धारा लगाई गई है.

Noida news
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Published : Sep 3, 2021, 5:56 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : आगामी त्यौहार और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान जिले की सीमा में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में PAC और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया.

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने लोगों से कोविड गाइड लाइन की पालना करने की अपील की. अधिकारियों ने कहा कि लोग भीड़ इकट्ठा न करें और न ही किसी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हों.

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अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कहा कि 4 अगस्त को द्रोणाचार्य मेला है, 17 अगस्त को विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और चेहल्लुम का पर्व हैं. इन त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 144 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी. जनपद में धारा 144, 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगी.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : आगामी त्यौहार और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले में एक महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है. इस दौरान जिले की सीमा में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिले के सभी थानों के थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों के नेतृत्व में PAC और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया.

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस विभाग के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों ने लोगों से कोविड गाइड लाइन की पालना करने की अपील की. अधिकारियों ने कहा कि लोग भीड़ इकट्ठा न करें और न ही किसी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हों.

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अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कहा कि 4 अगस्त को द्रोणाचार्य मेला है, 17 अगस्त को विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और चेहल्लुम का पर्व हैं. इन त्योहारों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 144 के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जायेगी. जनपद में धारा 144, 30 सितम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगी.

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