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गौतमबुद्ध नगर में 31 जुलाई तक धारा-144 लागू, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में धारा-144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी.

Section-144 applies till 31 July in Gautam Budh Nagar due to corona virus
नोएडा में 31 जुलाई तक धारा-144
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Published : Jul 2, 2020, 9:12 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: देशभर में अनलॉक 2 शुरू हो गया है. इसी कड़ी में गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं, धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोग ना तो एकत्र होंगे और न चलेंगे. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लागू रहेगा.

31 जुलाई तक बढ़ी अवधि

शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 31 जुलाई तक लागू की गई है. ऐसे में एक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं. पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी.

कंटेन्मेंट जोन में सख्ती जारी

कंटेनमेंट जोन की बात करें तो यहां पर केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति का अंदर या बाहर की ओर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग स्थान सभी बंद रहेंगे.

अनलॉक-2 में ये गतिविधियां लॉक

अनलॉक 2 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के सभी संस्था बंद रहेंगे. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती और 10 वर्ष की आयु से नीचे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और फेस कवर के नहीं निकलेगा. साथ ही खुले में थूकना भी प्रतिबंधित और पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडा: देशभर में अनलॉक 2 शुरू हो गया है. इसी कड़ी में गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं, धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोग ना तो एकत्र होंगे और न चलेंगे. रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लागू रहेगा.

31 जुलाई तक बढ़ी अवधि

शासन से दिशा निर्देश मिलने के बाद जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 31 जुलाई तक लागू की गई है. ऐसे में एक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं. पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी भारी पड़ेगी.

कंटेन्मेंट जोन में सख्ती जारी

कंटेनमेंट जोन की बात करें तो यहां पर केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति का अंदर या बाहर की ओर आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग स्थान सभी बंद रहेंगे.

अनलॉक-2 में ये गतिविधियां लॉक

अनलॉक 2 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के सभी संस्था बंद रहेंगे. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती और 10 वर्ष की आयु से नीचे बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और फेस कवर के नहीं निकलेगा. साथ ही खुले में थूकना भी प्रतिबंधित और पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी.

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