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नाबालिग से रेप करने वाले को 10 साल की जेल - rapist sentenced jail in noida

पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस केस में की गई पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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Published : Jun 8, 2022, 9:42 PM IST

नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा : एडीजे, स्पेशल पोक्सो ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को एक ऐसे आरोपी को सजा सुनाई है, जिसने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. मामला ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का है, जो वर्ष 2020 से न्यायालय में चल रहा था.


पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस केस में की गई पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


गौतम बुद्धनगर के थाना बिसरख में 2020 में दर्ज नाबालिग के साथ अपहरण कर रेप करने वाले को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वह बिहार का रहने वाला है.



रेप के आरोपी को सजा होने सहित महिलाओं के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी महिला एवं बाल सुरक्षा अंकिता शर्मा ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों के साथ जिस किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाएगा, उसके खिलाफ गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी कर के आरोपी को सजा दिलाई जाएगी. वहीं कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी.

एडिशनल डीसीपी, महिला सुरक्षा

नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा : एडीजे, स्पेशल पोक्सो ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को एक ऐसे आरोपी को सजा सुनाई है, जिसने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. मामला ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का है, जो वर्ष 2020 से न्यायालय में चल रहा था.


पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस केस में की गई पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


गौतम बुद्धनगर के थाना बिसरख में 2020 में दर्ज नाबालिग के साथ अपहरण कर रेप करने वाले को 10 साल सश्रम कारावास एवं 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है. अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वह बिहार का रहने वाला है.



रेप के आरोपी को सजा होने सहित महिलाओं के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी महिला एवं बाल सुरक्षा अंकिता शर्मा ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों के साथ जिस किसी के भी द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध किया जाएगा, उसके खिलाफ गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी में सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी कर के आरोपी को सजा दिलाई जाएगी. वहीं कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी.

एडिशनल डीसीपी, महिला सुरक्षा

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