नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट के अंतर्गत विशेष न्यायालय ने गैंगस्टर/माफियाओं एवं अपराधियों व उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14(1) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश दिया है.
जिसके तहत गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में बहुचर्चित बाइक बोट फ्रॉड से संबंधित में करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क करने का काम किया है. विशेष न्यायालय पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत बाइक बोट घोटला प्रकरण से सम्बन्धित धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में कार्रवाई की गई है.
दादरी थाने से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश भारद्वाज पुत्र शंकर लाल शर्मा निवासी 40 शेख पेन चम्पालाल की हवेली खुर्जा थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर की अपराध से अर्जित सम्पत्ति कुर्क की गई है. एक फ्लैट संख्या 1402,13/14वां तल डी-1 क्लियो काउण्टी सेक्टर 121 नोएडा कीमत करीब 1,82 लाख रुपए को कुर्क किया है.
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बाइक बोट फ्रॉड मामले में कुर्की के सम्बंध में एडीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडेय ने बताया कि कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा भविष्य में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही जारी रहेगी.