नई दिल्ली/नोएडा: अक्सर देखा जाता है कि घटनास्थल पर लोग पीड़ित की मदद करने के बजाय वीडियो या सेल्फी वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. वीडियो-सेल्फी लेने वालों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस कड़ा एक्शन लेगी.
CCTV से करेगी दोषियों की पहचान
घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने वाले को चिन्हित कर केस दर्ज किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. घटना स्थल पर CCTV से पहचान कर पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
इलाज में देरी से हो जाती है मौत
पुलिस ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग घटनास्थल पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं. ऐसे में कई बार घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में देरी होती है और सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो जाती है.
इस अधिनियम के तहत दर्ज होगा केस
सीओ ट्रैफिक सतीश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना करने वाले मोटर वाहनों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 / 177 के अंतर्गत कार्रवाई कर केस दर्ज किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करके ट्रैफिक को बाधित भी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस MV एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी.