ETV Bharat / city

दुर्घटना में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने पर मिलेगी कड़ी सजा, नोएडा पुलिस लेगी एक्शन

author img

By

Published : Jun 9, 2019, 9:04 PM IST

लोग घटनास्थल पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं. ऐसे में कई बार घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में देरी होती है और सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो जाती है.

सड़क दुर्घटना

नई दिल्ली/नोएडा: अक्सर देखा जाता है कि घटनास्थल पर लोग पीड़ित की मदद करने के बजाय वीडियो या सेल्फी वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. वीडियो-सेल्फी लेने वालों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस कड़ा एक्शन लेगी.

CCTV से करेगी दोषियों की पहचान
घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने वाले को चिन्हित कर केस दर्ज किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. घटना स्थल पर CCTV से पहचान कर पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

Noida
नोएडा

इलाज में देरी से हो जाती है मौत
पुलिस ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग घटनास्थल पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं. ऐसे में कई बार घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में देरी होती है और सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो जाती है.

Satish Kumar, CO Traffic
सतीश कुमार, CO ट्रैफिक

इस अधिनियम के तहत दर्ज होगा केस
सीओ ट्रैफिक सतीश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना करने वाले मोटर वाहनों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 / 177 के अंतर्गत कार्रवाई कर केस दर्ज किया जाएगा.

दुर्घटना में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने पर मिलेगी कड़ी सजा

उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करके ट्रैफिक को बाधित भी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस MV एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी.

नई दिल्ली/नोएडा: अक्सर देखा जाता है कि घटनास्थल पर लोग पीड़ित की मदद करने के बजाय वीडियो या सेल्फी वीडियो बनाते दिखाई देते हैं. वीडियो-सेल्फी लेने वालों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस कड़ा एक्शन लेगी.

CCTV से करेगी दोषियों की पहचान
घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने वाले को चिन्हित कर केस दर्ज किया जाएगा. ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. घटना स्थल पर CCTV से पहचान कर पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

Noida
नोएडा

इलाज में देरी से हो जाती है मौत
पुलिस ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग घटनास्थल पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं. ऐसे में कई बार घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में देरी होती है और सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो जाती है.

Satish Kumar, CO Traffic
सतीश कुमार, CO ट्रैफिक

इस अधिनियम के तहत दर्ज होगा केस
सीओ ट्रैफिक सतीश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना करने वाले मोटर वाहनों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 / 177 के अंतर्गत कार्रवाई कर केस दर्ज किया जाएगा.

दुर्घटना में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने पर मिलेगी कड़ी सजा

उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर वाहन खड़ा करके ट्रैफिक को बाधित भी करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस MV एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी.

Intro:अक्सर देखा जाता है कि घटनास्थल पर लोग पीड़ित की मदद करने के बजाय वीडियो यह सेल्फी वीडियो बनाते दिखाई देते हैं। लेकिन वीडियो- सेल्फी लेने वालों के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। हादसे में घायल वीडियो बनाने वाले को चिन्हित कर केस दर्ज किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, घटना स्थल पर CCTV से पहचान कर होगी कार्रवाई।


Body:हादसे में घायल लोगों की मदद करने के बजाय लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने और सुनने को मिलती हैं। और अक्सर देखने को मिलता है कि अधिकांश हादसों में समय पर इलाज ना मिलने के कारण घायल जिंदगी से जंग हार जाता है।

सीओ ट्रैफिक सतीश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना करने वाले मोटर वाहनों के मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122 / 177 के अंतर्गत कार्रवाई कर केस दर्ज किया जाएगा।


Conclusion:उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर वाहन खड़े करके ट्रैफिक को बाधित भी करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस MV एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.