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noida lockdown: 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddha Nagar) में कोरोना महामारी (Corona epidemic) को देखते हुए 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया (lockdown extended ) गया है. इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Gautam Buddha Nagar
गौतमबुद्धनगर
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Published : May 31, 2021, 10:13 PM IST

नई दिल्ली/नोएडाः कोरोना महामारी (Corona epidemic) को देखते हुए शासन ने आगामी 30 जून तक गौतमबुद्धनगर में लॉकडाउन (Gautam Buddha Nagar lockdown) लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने जारी किया है. यह अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा. इसमें 14 बिंदुओं का जिक्र किया गया है.

ये भी पढ़ें-Drug Party in Noida: लॉकडाउन में नशीली पार्टी, विदेशी महिला समेत 15 गिरफ्तार


उत्तर प्रदेश के उन जिलों में कुछ छूट दी गई है, जिनमें 600 से अधिक सक्रिय केस नहीं हैं. जिन जिलों में 600 से अधिक कोरोना के सक्रिय केस हैं, उनमें निर्धारित छूट दी गई हैं. लॉकडाउन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेंटमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभी बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जाएगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे. स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे. कोचिंग, संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतयाः बंद रहेंगे.

Gautam Buddha Nagar
पत्र
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शादी समारोह में 25 व्यक्तियों से अधिक एवं दाह संस्कार और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होंगी. सार्वजनिक परिवहन मेट्रो, बसें, कैब आदि में उनकी 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक की सवारी अनुमान्य नहीं होंगी. शादी, बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्रों का शौकिया प्रयोग, हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक शस्त्र या अग्नेशास्त्र लेकर नहीं चलेगा. केवल पुलिस व प्रशासन कार्य में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

जिले के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाइसेंस या आग्नेय शस्त्र सहित प्रवेश नहीं करेगा. यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर की सुविधा उपलब्ध है, तो वह अपने सुरक्षाकर्मियों को कार्यालय के अंदर नहीं ले जाएंगे. इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा.

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने बताया कि जिन 14 बिंदुओं पर आदेश जारी किए गए हैं, इनका अनुपालन करना सभी का दायित्व है. किसी के भी द्वारा किसी भी उपखंड का उल्लंघन किया गया, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडाः कोरोना महामारी (Corona epidemic) को देखते हुए शासन ने आगामी 30 जून तक गौतमबुद्धनगर में लॉकडाउन (Gautam Buddha Nagar lockdown) लगाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था ने जारी किया है. यह अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा. इसमें 14 बिंदुओं का जिक्र किया गया है.

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उत्तर प्रदेश के उन जिलों में कुछ छूट दी गई है, जिनमें 600 से अधिक सक्रिय केस नहीं हैं. जिन जिलों में 600 से अधिक कोरोना के सक्रिय केस हैं, उनमें निर्धारित छूट दी गई हैं. लॉकडाउन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेंटमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभी बिना किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जाएगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे. स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे. कोचिंग, संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतयाः बंद रहेंगे.

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शादी समारोह में 25 व्यक्तियों से अधिक एवं दाह संस्कार और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से अधिक की संख्या प्रतिबंधित होंगी. सार्वजनिक परिवहन मेट्रो, बसें, कैब आदि में उनकी 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक की सवारी अनुमान्य नहीं होंगी. शादी, बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्रों का शौकिया प्रयोग, हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा. कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही चक्का जाम करेगा. कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, स्टिक अथवा किसी प्रकार का घातक शस्त्र या अग्नेशास्त्र लेकर नहीं चलेगा. केवल पुलिस व प्रशासन कार्य में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

जिले के संपूर्ण क्षेत्र के समस्त सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में कोई भी शस्त्र लाइसेंस या आग्नेय शस्त्र सहित प्रवेश नहीं करेगा. यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी गनर की सुविधा उपलब्ध है, तो वह अपने सुरक्षाकर्मियों को कार्यालय के अंदर नहीं ले जाएंगे. इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा.

अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा पांडे ने बताया कि जिन 14 बिंदुओं पर आदेश जारी किए गए हैं, इनका अनुपालन करना सभी का दायित्व है. किसी के भी द्वारा किसी भी उपखंड का उल्लंघन किया गया, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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