नई दिल्ली/नोएडा: कोरोना वायरस जितना लोगों के लिए खतरनाक है उतना ही इस समय अफवाहों का दौर भी खूब गर्म है. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी अपने आप को अलर्ट पर रखा है. प्रशासन ने बीमारी की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के साथ ही तमाम आदेश और निर्देश देने के साथ ही एडवाइजरी भी जारी कर रहा है. प्रशासन ने जिले के सभी स्विमिंग पूल को बंद करने का जहां आदेश दिया है, वहीं जिले में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है.
सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 की धारा (क) के तहत जनपद में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के संचालन की अनुमति पर कोरोना वायरस से बचाव और नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है. जिला अधिकारी का कहना है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की अनुमति दी जाएगी. वही उनके द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करते हुए पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन के आदेश
जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह का कहना है कि जो भी जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया है, वह तत्काल प्रभाव से लागू किये गए है. आदेश का उल्लंघन करने वाले के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी.